अपराध: सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम अभिनेता सिद्दीकी की अंतरिम अग्रिम जमानत अवधि बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम अभिनेता सिद्दीकी की अंतरिम अग्रिम जमानत अवधि बढ़ाई
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मलयालम अभिनेता सिद्दीकी की अंतरिम अग्रिम जमानत अवधि एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। सिद्दीकी पर एक अभिनेत्री से बलात्कार का आरोप है।

नई दिल्ली, 12 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मलयालम अभिनेता सिद्दीकी की अंतरिम अग्रिम जमानत अवधि एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। सिद्दीकी पर एक अभिनेत्री से बलात्कार का आरोप है।

सिद्दीकी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए मामले की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया, जिसके बाद जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और एससी शर्मा की पीठ ने अंतरिम राहत अवधि बढ़ाने का फैसला किया।

सुनवाई के दौरान केरल पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि “सिद्दीकी जांच अधिकारियों के समक्ष पेश हुए, लेकिन उन्होंने जांच में सहयोग नहीं दिया और गोलमोल जवाब देते रहे।“ दूसरी ओर, मुकुल रोहतगी ने कहा कि केरल पुलिस ने मलयालम अभिनेता से 2016 का उनका मोबाइल और लैपटॉप मांगा।

इस पर जस्टिस शर्मा ने टिप्पणी की, "मेरे व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार, मैंने एक आईफोन खरीदा और पुराना आईफोन दुकान पर दे दिया। उठाए गए विवादों पर विचार किए बिना, सर्वोच्च न्यायालय ने मुकुल रोहतगी के अनुरोध पर मामले को स्थगित करने का फैसला किया और इस बीच अंतरिम राहत को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम अग्रिम जमानत को दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया था, जब सिद्दीकी के वकील ने केरल पुलिस द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट पर जवाबी दलीलें दाखिल करने के लिए समय मांगा था। केरल पुलिस ने बार-बार कहा है कि सिद्दीकी सबूतों को नष्ट करने के लिए अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहा है और चल रही जांच में सहयोग करने में विफल रहा है। 30 सितंबर को पारित एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीकी की अग्रिम जमानत की याचिका पर नोटिस जारी किया और उसे अंतरिम गिरफ्तारी-पूर्व जमानत दी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी की स्थिति में उसे ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई जा सकने वाली शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा और जांच में शामिल होने और जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के अधीन होगा।"

सिद्दीकी के खिलाफ पुलिस मामला एक अभिनेत्री की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसने उन पर 2016 में तिरुवनंतपुरम के एक सरकारी होटल में बलात्कार करने का आरोप लगाया था। अभिनेत्री शुरुआत में शिकायत दर्ज करने में झिझक रही थी। उन्होंने राज्य के पुलिस प्रमुख को ईमेल करके आरोप लगाया कि तमिल फिल्म में भूमिका के बदले में यौन संबंधों की मांग करने से इनकार करने पर सिद्दीकी ने उनके साथ बलात्कार किया। जब यह खुलासा हुआ तो हाल ही में एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स (एएमएमए) के महासचिव चुने गए सिद्दीकी ने पद छोड़ दिया।

मामले को लेकर सिद्दीकी ने तर्क दिया कि अभिनेत्री 2019 से सोशल मीडिया पर बार-बार यह दावा करके उन्हें परेशान कर रही थी।

सिद्दीकी के लिए मुसीबत तब शुरू हुई जब 24 सितंबर को केरल उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी। कुछ ही घंटों के भीतर सिद्दीकी लापता हो गया और पुलिस उसे खोजकर गिरफ्तार करने में असमर्थ रही। 30 सितंबर को जब सर्वोच्च न्यायालय ने उसे जमानत दे दी और जांच दल के समक्ष पेश होने को कहा तो वह फिर से सामने आया।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   12 Nov 2024 4:41 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story