राष्ट्रीय: दिल्ली की एक अदालत ने आप विधायक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया
नई दिल्ली, 19 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आप विधायक अमानतुल्लाह खान से जुड़े 36 करोड़ रुपये के संपत्ति मामले में दायर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र पर संज्ञान लिया।
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई न्यायाधीश राकेश सयाल ने आरोप पत्र पर संज्ञान लिया और आरोपी व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधियों को प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
अदालत ने आरोप पत्र और संबंधित दस्तावेजों की जांच के लिए 25 जनवरी की तारीख तय की है। ईडी ने जीशान हैदर, उनकी पार्टनरशिप फर्म स्काईपावर, जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर और कौसर इमाम सिद्दीकी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।
अदालत ने एक सप्ताह तक फैसला सुरक्षित रखने के बाद अपना आदेश सुनाया। कथित तौर पर खान से प्रभावित होकर अवैध धन से 36 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की गई थी, जिसने कथित तौर पर 8 करोड़ रुपये नकद दिए थे।
अमानतुल्लाह खान की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर ईडी के वकील ने कहा कि अन्य से संबंधित आगे की जांच जारी है।
वकील ने प्रस्तुत किया कि विधेय अपराध में आरोप दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं से संबंधित हैं, जहां अमानतुल्लाह खान कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की हेराफेरी और नौकरियां प्रदान करने सहित भ्रष्ट आचरण में शामिल थे।
जांच के दौरान, ईडी ने सीबीआई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) और दिल्ली पुलिस द्वारा पहले दर्ज की गई एफआईआर पर विचार किया।
एसीबी ने खान के खिलाफ पीएमएलए जांच की मांग की, जिसमें आरोप लगाया गया कि कथित गलत कमाई से दिल्ली, तेलंगाना और उत्तराखंड में संपत्तियां ली गईं। हामिद अली खान और कौसर इमाम सिद्दीकी के मालिकाना हक वाले परिसरों की तलाशी में आपत्तिजनक सबूत और अवैध हथियार मिले।
बरामद डायरियों में खान और जावेद इमाम सिद्दीकी के बीच उच्च मूल्य के लेनदेन का सुझाव दिया गया है, जिसमें ओखला के तिकोना पार्क में 36 करोड़ रुपये के प्लॉट की खरीद भी शामिल है।
अदालत को बताया गया कि आरोपी के मोबाइल से बरामद 36 करोड़ रुपये की बिक्री के समझौते में हेरफेर किया गया था, जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ का संकेत देता है। ईडी ने कहा कि संपत्ति खान के आदेश पर खरीदी गई थी, और अदालत को 27 करोड़ रुपये के नकद लेनदेन के सबूत पेश किए गए, जिससे यह आरोपी व्यक्तियों को बुलाने के लिए एक अनिवार्य मामला बन गया।
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
Created On :   19 Jan 2024 7:25 PM IST