लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स ब्लास्ट मामले में एनआईए ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की

लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स ब्लास्ट मामले में एनआईए ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की
NIA files supplementary charge sheet in Ludhiana Court complex blast
  • लुधियाना कोर्ट परिसर बम विस्फोट
  • दो लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट
  • पंजाब में विस्फोट करने के लिए भारत में आईईडी की थी तस्करी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने लुधियाना कोर्ट परिसर बम विस्फोट मामले में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) के पाकिस्तान स्थित प्रमुख सहित दो लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीटदायर की है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

23 दिसंबर 2021 को कोर्ट परिसर बम विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और छह अन्य लोग घायल हो गए थे। अमृतसर के हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी मलेशिया और मोगा के लखबीर सिंह उर्फ रोडे को एनआईए ने यूएपीए के तहत चार्जशीट किया था।

एनआईए ने कहा कि लखबीर सिंह कथित तौर पर पाकिस्तान में है, जहां से उसने पूरेपंजाब में विस्फोट करने के लिए भारत में आईईडी की तस्करी की थी। वह प्रतिबंधित संगठनों खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन (आईएसएफवाई) का प्रमुख है। एनआईए ने दावा किया है कि वह इस घटना के पीछे का मास्टरमाइंड था।

अमृतसर के हैप्पी मलेशिया को दिसंबर 2022 में मलेशिया से आने पर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआईए) से गिरफ्तार किया गया था।

विशेष एनआईए कोर्ट मोहाली के समक्ष दायर चार्जशीट में, दोनों पर आईपीसी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

एनआईए द्वारा की गई जांच से पता चला कि लुधियाना कोर्ट परिसर में विस्फोट करने वाले आईईडी को सीमा पार से रोडे द्वारा पंजाब में तस्करी करके लाया गया था। उसने हैप्पी मलेशिया समेत पाकिस्तान स्थित ड्रग तस्करों और उनके भारतीय सहयोगियों की मदद से आईईडी की तस्करी की थी।

मामला शुरू में पुलिस स्टेशन डिवीजन-5 जिला लुधियाना में दर्ज किया गया था, और बाद में एनआईए ने जांच अपने हाथ में ले ली थी।

आईएएनएस

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Created On :   30 May 2023 7:56 PM IST

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