उन्नाव रेप केस: हाईकोर्ट ने सीबीआई से कुलदीप सेंगर की जमानत याचिका के तथ्यों की पुष्टि करने को कहा

Unnao rape case: HC asks CBI to verify facts of Kuldeep Sengars bail plea
उन्नाव रेप केस: हाईकोर्ट ने सीबीआई से कुलदीप सेंगर की जमानत याचिका के तथ्यों की पुष्टि करने को कहा
नई दिल्ली उन्नाव रेप केस: हाईकोर्ट ने सीबीआई से कुलदीप सेंगर की जमानत याचिका के तथ्यों की पुष्टि करने को कहा
हाईलाइट
  • नाबालिग लड़की से बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को नोटिस जारी किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को यूपी के पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका के तथ्यों की जांच करने और 16 जनवरी तक स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। सेंगर को 2017 में राज्य के उन्नाव में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जस्टिस मुक्ता गुप्ता और पूनम ए बंबा की खंडपीठ ने सीबीआई को निर्देश दिया।

सेंगर ने 19 दिसंबर को अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अदालत से दो महीने की अंतरिम जमानत मांगी थी, जो 8 फरवरी, 2023 को होनी है और समारोह 18 जनवरी से शुरू होंगे। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की खंडपीठ ने जस्टिस सिंह को छोड़कर किसी अन्य बेंच के समक्ष मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था।

बलात्कार के मामले में ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ सेंगर की याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट के 16 दिसंबर, 2019 के फैसले को रद्द करने और 20 दिसंबर, 2019 के आदेश को खारिज करने की मांग की थी। ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को दोषी ठहराया था और उस पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

(आईएएनएस)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   22 Dec 2022 1:01 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story