लॉकडाउन 3.0: ग्रीन जोन में खुलेंगी शराब-पान की दुकानें, इन नियमों का पालन जरूरी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोरोना के कहर को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है। अब देश में 17 मई तक लॉकडाइन जारी रहेगा। हालांकि इस बार सरकार ने कई रियायतें भी दी हैं। लॉकडाउन 3.0 में शराब और पान मसाले की दुकानों को खोलने की छूट दी गई है, लेकिन ये छूट सिर्फ ग्रीन जोन में लागू होगी। यानी देश के ग्रीन जोन वाले इलाकों में शराब और पान की दुकानें खोली जा सकेंगी। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग के कुछ नियमों का भी पालन करना होगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय: कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर लगातार बढ़ रही, रिकवरी रेट 25.37% हुआ
Liquor stores paan shops will be allowed to function in green zones while ensuring minimum six feet distance (2 gaz ki doori) from each other ensuring that not more 5 persons are present at one time at the shop: MHA on the extension of #lockdown for two weeks from May 4
— ANI (@ANI) May 1, 2020
लॉकडाउन 3.0 को लेकर गृह मंत्रालय के नए निर्देश जारी किए हैं। इसमें ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि दुकानें खोलने के लिए कुछ जरूरी नियमों का पालन भी करना होगा। दुकानों पर खरीददारों को एक दूसरे से छह फीट यानी दो गज़ की दूरी बनाकर रखनी होगी। इतना ही नहीं दुकान पर एक समय में पांच से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रह सकते हैं।
सेना की सलामी: 3 मई को तीनों सेनाएं इस तरह कोरोना योद्धाओं का करेंगी सम्मान
मॉल में नहीं होगी शराब की बिक्री
मॉल और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में शराब की बिक्री की अनुमति नहीं है। यहां फिलहाल शराब की बिक्री पर पाबंदी जारी रहेगी। वहीं शराब, पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू का सार्वजनिक जगहों पर सेवन करने की छूट नहीं दी गई है।
Created On :   1 May 2020 9:08 PM IST