इन मामलों पर अदालत ने आज सुनाए अहम फैसले, जानिए आगरा, मथुरा, काशी और धार में कहां मुस्लिम पक्ष को लगा झटका, कहां हिंदू पक्ष को मिली फटकार
- वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में नहीं हटाए जाएंगे कोर्ट कमिश्नर
- श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी सभी याचिकाओं का 4 महीने में होगा निपटारा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में इन दिनों धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद सुर्खियों में है। कहीं मुस्लिम पक्ष धार्मिक स्थलों पर अपना दावा जता रहा है तो कहीं हिंदू पक्ष। इन सभी मुद्दों पर देश के चार जगहों में कोर्ट में सुनवाई हुई। वैसे तो आज वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर कोर्ट के फैसले पर लोगों की नजरें थीं। दूसरी तरफ आगरा के ताजमहल में 22 कमरों को खुलवाने को लेकर भी याचिका पर सुनवाई हुई। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद कोर्ट ने निचली अदालत को 4 महीने के भीतर याचिकाओं को निपटाने का आदेश दिया।
वहीं मध्यप्रदेश के धार में भोजशाला विवाद को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने हिंदू संगठन की याचिका स्वीकार कर ली है। जहां ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक पक्ष को झटका लगा है तो वहीं ताजमहल के 22 बंद दरवाजों को खोलने की मांग पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता बीजेपी नेता को जमकर फटकार लगाई। यहां तक कि कोर्ट ने उन्हें ताजमहल के बारे में रिसर्च कर आने को कहा। आइए जानते हैं कि अदालत ने चार फैसलों में क्या कहा?
ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने कहा
5 अगस्त, 2021 को कुछ महिलाओं ने वाराणसी की लोकल कोर्ट में एक याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर समेत कई विग्रहों में पूजा करने की अनुमति देने और सर्वे कराने की मांग की थी। इसी याचिका पर कोर्ट ने यहां सर्वे करने की अनुमति दी थी। हिंदू पक्ष का कहना है कि 1669 में औरंगजेब ने यहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी।
वहीं, मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यहां मंदिर कभी था ही नहीं बल्कि वहां शुरुआत से ही मस्जिद थी। इसी याचिका पर कोर्ट ने यहां सर्वे करने की अनुमति दी थी। कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे करने पहुंची टीम को मुस्लिम पक्ष की तरफ से विरोध का सामना करना पड़ा बाद में मामला फिर कोर्ट में पहुंचा और सर्वे कमिश्नर को मुस्लिम पक्ष की तरफ से हटाने की मांग की गई।
हालांकि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने कहा कि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कमिश्नर अजय मिश्रा नहीं बदले जाएंगे और साथ में ताला खोलकर कार्रवाई करने का आदेश भी दिया गया है। कोर्ट ने 17 मई तक रिपोर्ट भी मांगी हैं।
ताजमहल मुद्दे पर कोर्ट ने कहा
ताजमहल के 22 बंद कमरों को खोलने की याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि ताजमहल पर रिसर्च के बाद ही याचिका डालें। कोर्ट ने याचिका डालने वाले अयोध्या से बीजेपी नेता से कहा कि पीआईएल का मजाक न बनाएं। जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि ताजमहल किसने बनवाया, पहले जाकर रिसर्च करो। यूनिवर्सिटी जाओ पीएचडी करना तब कोर्ट आना।
मथुरा मामले में पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा की अदालत को निर्देश देते हुए कहा कि मूल वाद से जुड़ी सभी अर्जियों को जल्द से जल्द निपटाएं। हाईकोर्ट निचली अदालत को इन विवादों को निपटाने के लिए चार माह में निपटाने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि मथुरा की एक अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है।
भोजशाला मामले में हाईकोर्ट ने कहा
मध्यप्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला विवाद अब कोर्ट तक पहुंच गया है। इससे जुड़ी याचिका को एमपी हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने स्वीकार भी कर लिया है। याचिका में कहा गया है कि भोजशाला सरस्वती मंदिर है, यहां मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से रोका जाना चाहिए। इसको लेकर कोर्ट ने आठ लोगों को नोटिस जारी किया है। जिसमें केंद्र सरकार भी शामिल है।
Created On :   12 May 2022 1:01 PM GMT