मवेशी तस्करी मामला: अनुब्रत मंडल की सीबीआई हिरासत 24 अगस्त तक बढ़ाई गई

Cattle smuggling case: CBI custody of Anubrata Mondal extended till August 24
मवेशी तस्करी मामला: अनुब्रत मंडल की सीबीआई हिरासत 24 अगस्त तक बढ़ाई गई
पश्चिम बंगाल मवेशी तस्करी मामला: अनुब्रत मंडल की सीबीआई हिरासत 24 अगस्त तक बढ़ाई गई
हाईलाइट
  • पूछताछ के उद्देश्य के लिए कुछ और समय की आवश्यकता

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के मवेशी तस्करी घोटाले के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल की सीबीआई हिरासत 24 अगस्त तक बढ़ा दी। चिकित्सा आधार पर जमानत याचिका दायर करने वाले मंडल के वकील ने तर्क दिया कि 10 दिनों तक उसे हिरासत में रखने के बावजूद, सीबीआई के अधिकारी पशु तस्करी घोटाले में मंडल की संलिप्तता के संबंध में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सके।

हालांकि, सीबीआई के वकीलों ने जमानत याचिका का जोरदार विरोध किया और तर्क दिया कि यदि एक अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति होने के नाते मंडल को जमानत दी जाती है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि वह सबूतों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर सकता है। सीबीआई के वकील ने अदालत को सीलबंद लिफाफे में उन लोगों के नामों की सूची भी सौंपी, जिन्हें मंडल और उनके सहयोगियों ने कथित तौर पर धमकी दी थी या जबरन वसूली की थी।

सीबीआई के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि पिछले 10 दिनों के दौरान, जब मंडल सीबीआई की हिरासत में था, केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने पशु तस्करी घोटाले में उसकी संलिप्तता के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण सुराग हासिल किए हैं और पूछताछ के उद्देश्य के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है। सीबीआई के वकील ने इस अवधि के दौरान मंडल की ओर से असहयोग की शिकायत भी की, जब वह केंद्रीय एजेंसी की हिरासत में था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने आखिरकार मंडल को चार दिन की और सीबीआई हिरासत में भेज दिया।

(आईएएनएस)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   20 Aug 2022 5:30 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story