कोलकाता रेप मर्डर केस: उम्र कैद की सजा नहीं लग रही है काफी! संजय रॉय को मृत्यु दंड दिलवाने के लिए सीबीआई जाएगी हाईकोर्ट
- सीएम ममता बनर्जी ने की फांसी को लेकर मांग
- सीएम पहुंची हाई कोर्ट
- इसका सीबीआई ने किया विरोध
अदालत ने क्या कहा?
अदालत ने कहा है कि, दोषी संजय रॉय को उसकी मौत होने तक जेल में ही रहना पड़ेगा। इसके अलावा संजय रॉय पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जज ने राज्य सरकार को पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर देने के आदेश दिए हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी संजय रॉय को फांसी की सजा की मांग को लेकर हाई कोर्ट पहुंच गई थीं। जिसके बाद सीबीआई ने टीएमसी चीफ की अपील का विरोध किया था और कहा कि, केवल अभियोजन एजेंसी ही सजा को चुनौती दे सकती है।
कब होगी हाईकोर्ट में सुनवाई?
हाई कोर्ट में 27 जनवरी 2025 को इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। जस्टिस देबांग्शु बसाक की अध्यक्षता वाली बेंच का कहना है कि वह राज्य सरकार की अपील स्वीकार करने से पहले सीबीआई, पीड़िता के परिवार और दोषी के वकीलों की दलील सुनेगा। राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने दोषी संजय रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग करते हुए दावा किया था कि, अभियोजन एजेंसी, पीड़ित परिवार और दोषी के अलावा राज्य भी सजा की अवधि को चुनौती दे सकता है।
राज्य सरकार की दलील का विरोध
सीबीआई की तरफ से पेश उप सॉलिसिटर जनरल राजदीप मजूमदार ने राज्य सरकार की इस दलील का विरोध किया है और कहा है कि बंगाल सरकार को निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार नहीं है।
Created On :   22 Jan 2025 6:22 PM IST