कोविड में नया साल: कर्नाटक हाई कोर्ट का कोविड के मामले बढ़ने के कारण नए साल के जश्न पर रोक से इनकार
- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा
- नए साल के जश्न पर रोक लगाने की मांग से किया इनकार
- कोविड-19 और जेएनडॉट1 वेरिएंट के मामलों में वृद्धि
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कोविड-19 और जेएनडॉट1 वेरिएंट के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर बेंगलुरु में नए साल के जश्न पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जनहित याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता एन.पी. अमृतेश ने दायर की थी।
न्यायमूर्ति आर. नटराज और के.वी. अरविंद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निषेधाज्ञा लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि यदि निषेधाज्ञा लागू की गई, तो लोग बेंगलुरु से बाहर चले जाएंगे। सरकार ने इस संबंध में कोई दिशानिर्देश और प्रतिबंध जारी नहीं किया है। फिलहाल ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि कोविड-19 की आशंका हो।
मामला जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में 103 व्यक्तियों का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। कुल 87 व्यक्तियों को छुट्टी दे दी गई जबकि एक की मृत्यु हो गई।
कोविड परीक्षण बढ़ाकर 7,262 कर दिए गए और सकारात्मकता दर 1.41 प्रतिशत रही। आईसीयू में 19 लोगों का इलाज चल रहा है। बेंगलुरु में 80 नए कोविड मामले दर्ज किए गए और शहर में 380 सक्रिय मामले हैं। राज्य में जेएनडॉ1 के 34 और बेंगलुरु में 20 मामले हैं।
आईएएनएस
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
Created On :   28 Dec 2023 6:33 PM IST