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फैसला: पत्नी के हत्यारे पति को पांच साल बाद आजीवन कारावास

डिजिटल डेस्क उमरिया। पाली थाना क्षेत्रांतर्गत पांच साल पुराने हत्या के प्रकरण में आरोपी कोसजा हुई है। कोर्ट ने पत्नी के हत्यारे पति रामस्वरूप सिंह को आजीवन कारावास से दण्डित किया है। मीडिया प्रभारी नीरज पाण्डेय ने बताया 6 अक्टूबर 2017 को वारदात खेत में अंजाम दी गई थी। आरोपी रामस्वरूप पत्नी शांति बाई के साथ रोजाना की तरह धान के खेत में बसने के लिए गया था। सुबह होने पर वह अकेला ही घर लौटा। मां से बाहर कमाने जाने रुपए पैसे की मांग करने लगा। तब मां ने उसे अकेला देख पत्नी के बारे में पूछताछ की। आरोपी ने बताया वह खेत में है। संदेहवश वह रामस्वरूप के साथ खेत गई। वहां जाकर देखा तो मड्इया के नीचे शांति मृत हाल में पड़ी हुई है। प्रकरण में पुलिस ने अभियुक्त रामस्वरूप सिंह के विरूद्ध थाना पाली में धारा 302 भा.द.सं. के अतंर्गत प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। द्वितीय अपर सत्र न्यारयाधीश अशरफ अली द्वारा आरोपी रामस्व रूप सिंह को भादंसं की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्रीमती रचना गौतम द्वारा प्रभावी संचालन एवं सशक्त पैरवी की गई।
Created On :   11 Aug 2021 8:35 PM IST