मारपीट के आरोपी को तीन वर्ष का कारावास 

Three years imprisonment for assault accused
मारपीट के आरोपी को तीन वर्ष का कारावास 
अकोला  मारपीट के आरोपी को तीन वर्ष का कारावास 

डिजिटल डेस्क, अकोला। एक महिला के घर में आरोपी ने जबरन प्रवेश कर बेटी तथा शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की थी।  इस मामले में पुलिस शिकायत दर्ज कर दोषारोप पत्र न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा तथा 2 हजार रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए।  न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पातूर पुलिस थाने में एक महिला ने 26 जनवरी 2014 को शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि वे अपने घर में अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी। इसी बीच वहां सावरगांव निवासी पुंजाराम बालक पहुंचे तथा उन्होंने मारपीट कर उन्हें चाकू मार दिया तथा उनकी बेटी के साथ छेड़खानी की। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 324, 354, 452 के तहत अपराध दर्ज किया। सहायक पुलिस निरीक्षक वी वी गुट्टे ने जांच कर दोषारोप पत्र न्यायालय में पेश किया। उक्त अभियोग की सुनवाई प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश वाय जी खोब्रागडे के न्यायालय में हुई। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने आरोपी को तीनों धाराओं में तीन वर्ष का सश्रम कारावास तथा 2 हजार रूप्ए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। न्यायालय में फैसले के दौरान आरोपी ने उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए समय मांगा। जिससे न्यायाधीश ने आरोपी की सजा को एक माह के लिए स्थगित कर दिया। सरकार पक्ष की ओर से अधिवक्ता किरण खोत ने पैरवी की।

Created On :   22 Nov 2021 5:51 PM IST

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