जिले में शान्तिभंग होने की सम्भावना उत्पन्न न हो, इसके लिए लगा धारा 144

Section 144 imposed so that there is no possibility of disturbance of peace in the district
जिले में शान्तिभंग होने की सम्भावना उत्पन्न न हो, इसके लिए लगा धारा 144
भदोही जिले में शान्तिभंग होने की सम्भावना उत्पन्न न हो, इसके लिए लगा धारा 144

डिजिटल डेस्क, भदोही। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी के आदेश धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत डिग्री कालेज की वार्षिक परीक्षा, जुमा की नमाज आदि के दृष्टिगत असामाजिक एवं अवांछनीय तत्वों की गतिविधियों एवं उनके कार्य कलापों से शान्तिभंग होने की सम्भावना उत्पन्न हो सकती है। 
जनपद भदोही की सीमा के अन्तर्गत लोक प्रशान्ति एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत डीएम ने 
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति ईट-पत्थर, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ, तलवार, भाला, भुजाली, लाठी, डंडा या 5 सेमी से अधिक फल वाली छूरी, धारदार हथियार अथवा अन्य किसी ऐसे हथियार को लेकर नहीं निकलेगा। न ही इसका प्रदर्शन करेगा और न ही एकतित करेगा। जिसका उपयोग आक्रमण के लिए किया जा सके। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी तथा सिख व गोरखा जाति के व्यक्तियों पर जो प्रथा के अनुसार कृपाण व खुखरी के अधिकारी है। उन पर लागू नहीं होगा। डीएम ने कहा कि कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा करने वाले भाषण तथा लोक प्रशान्ति को विक्षुब्ध करने वाले उत्तेजक भाषण व नारे आदि नहीं लगाएगा। कोई भी व्यक्ति गलत अफवाह नहीं  फैलाएगा और न ही जनता में इस प्रकार की नोटिसें पर्चे अथवा साहित्य प्रकाशित अथवा वितरित करेगा। जिससे कि उत्तेजना फैले और हिंसा का मार्ग प्रशस्त्र होकर लोक प्रशान्ति विशुद्ध हों। कहा कि कोई भी व्यक्ति जुलूस अथवा सभा किसी सार्वजनिक स्थान पर अधोहस्ताक्षरी अथवा सम्बन्धित उपजिला मजिस्ट्रेट के पूर्व अनुमति के प्राप्त किए बिना नहीं करेगा, निकालेगा और न ही किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान अथवा सड़क या गली में 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। गृह मंत्रालय भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत कोविड-19 की गाइडलाइन्स में जारी दिशा निर्देशों के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। यह आदेश जनपद भदोही के सम्पूर्ण जनपदीय क्षेत्र में 4 जून से 31 जुलाई 2022 तक, यदि इसके पूर्व वापस न ले लिया जाए प्रभावी रहेगा। उक्त प्राविधानों की अवज्ञा भादवि की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध होगा।

Created On :   6 Jun 2022 6:33 PM IST

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