3.61 करोड़ से अधिक का जुर्माना वसूल होना बाकी

Fine of more than 3.61 crores is yet to be recovered
3.61 करोड़ से अधिक का जुर्माना वसूल होना बाकी
लोक अदालत 3.61 करोड़ से अधिक का जुर्माना वसूल होना बाकी

डिजिटल डेस्क, अकोला। शहर यातायात पुलिस की ओर से 1 जनवरी 2021 से लेकर अब तक कुल 1,70,478 वाहन धारकों पर ओवर स्पीड, ड्राइविंग लाइसेन्स साथ न रखना जैसे कानूनों के तहत चालान कर उनसे 1,23,78,650 रूपए का जुर्माना वसूल किया है बावजूद इसके इसी दौरान 1,18,076 वाहन धारकों पर अभी भी 3,61,49,251 रूपए ई–चालान समझौता जुर्माना वसूल होना शेष है।  ई–चालान की जुर्माना राशि जिन्होंने अदा नहीं की ऐसे वाहन धारकों के लिए आगामी 12 मार्च को जिला व सत्र न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया गया है। सम्बन्धित वाहन धारक अपने जुर्माने की राशि यहां उपस्थित होकर अदा कर सकते हैं। इस संदर्भ में शहर यातायात पुलिस विभाग के प्रमुख पुलिस निरीक्षक विलास पाटील ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर वाहन धारक ने पहली बार गलती की होगी तो जुर्माने की राशि में समझौता संभव हो सकता है अलबत्ता हमेशा यातायात कानून को ठेंगा दिखाने वालों के लिए यह रियायत नहीं होगी। उन्हें जुर्माना अदा करना पडेगा। 

वाहन धारक को एसएमएस
यातायात विभाग की ओर से किए गए जुर्माने की कार्रवाई में अधिकतर कार्रवाईयां दस्तावेज न होना या स्पीड चालान की होती है। ड्राइविंग लाइसेन्स न रखने वालों पर मौके पर जुर्माना लगाया जाता है। इसमें अधिकतर ई–चालान स्पीड लिमिट जम्प करने से जुडे हुए होते हैं। यातायात पुलिस के पास वाहन धारकों के रिकार्ड से उन्हें उनके मोबाइल नंबर पर एसएमस कर ई–चालान की जानकारी दी जाती है।

 

Created On :   1 March 2022 12:43 PM IST

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