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आरोपी को दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा, अवैध खनिज ले भागने, सरकारी काम में बाधा मामला
डिजिटल डेस्क, अकोला। अवैध रूप से गौण खनिज लेकर जाने वाले ट्रैक्टर चालक पर कार्रवाई करते समय ट्रैक्टर के मालिक ने सरकारी काम में बाधा डालने के साथ राजस्व कर्मियों को गाली गलोज कर सरकारी काम में बाधा डाली इस आरोप पर दर्ज मामले में िव.तृतीय जिला व सत्र न्यायाधीश श्री.सुनील एम पाटील के न्यायालय ने आरोपी को दो साल सश्रम कारावास तथा 5000 हजार रूपए जुर्माने की सजा का फैसला न्यायालय ने दिया है। मामला यह है कि शिकायतकर्ता नितीन रामदास देसले तलाठी तहसील कार्यालय मूर्तिजापुर व उनका दल अवैध रूप से गौण खनिज काे लेकर जाने वाले ट्रैक्टर चालक पर कार्रवाई कर रहे थे इस दौरान ट्रैक्टर मालिक शरद अजाबराव सरदार व विनोद अजाबराव सरदार ने शासकीय कामकाज में बाधा डाली। सरकारी कर्मचारियों को गाली गलोज की तथा उनके साथ मारपीट की और गौण खनिज के साथ ट्रैक्टर को भगा ले गए। इस आशय की शिकायत पर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। मामले की पड़ताल पुलिस हेड कान्स्टेबल गोपाल भवाने ने की तथा जांच पूरी होने के बाद न्यायालय में दोषारोप पत्र दाखिल किया गया। सरकारी पक्ष ने मामले में 5 गवाहों को प्रस्तुत किया। सरकार पक्ष के साक्ष्यों को ग्राह्य मानते हुए न्यायालय ने आरोपी शरद अजाबराव सरदार को दोषी करार दिया। 17/06/2022 को वि.तृतीय जिला व सत्र न्यायाधीश श्री सुनील एम पाटील के न्यायालय ने सेशन मामला 75/2020 में आरोपी शरद अजाबराव सरदार (32) निवासी गोरगांव तहसील मूर्तिजापुर को धारा 353 अंतर्गत दोषी करार देते हुए दो साल सश्रम कारावास तथा 5000 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना न भरने पर आरोपी को एक महिना अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। धारा 379 में आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास व 5000 रूपए आर्थिक जुर्माना किया, जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त एक माह की कैद भुगतनी होगी। इस प्रकरण में अतिरिक्त सरकारी वकील आनंद गोदे ने सरकार पक्ष के लिए पैरवी की। पैरवी अधिकारी के रूप में नारायण शिंदे ने सहयोग किया।
Created On :   18 Jun 2022 3:24 PM IST