नाबालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 7 हजार का अर्थदंड

3 years rigorous imprisonment and 7 thousand fine for accused of molesting minor girl
नाबालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 7 हजार का अर्थदंड
बालाघाट नाबालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 7 हजार का अर्थदंड

डिजिटल डिजिटल डेस्क, बालाघाट। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनोज कुमार तिवारी ने नाबालिका से छेड़छाड़ के आरोप में ग्राम सालेटेका थाना हट्टा निवासी राजकुमार पिता मयाराम सरवरे उम्र-22 को 3 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 7 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।  उल्लेखनीय है की आरोपी को धारा-8 पॉक्सो एक्ट में तीन वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए का अर्थदंड, धारा 323 भादवि में छह माह का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड, धारा 294 भादवि में एक माह का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती आरती कपले, विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई। 
दो साल पुराना था मामला, की थी छेड़छाड़
अभियोजन में आए तथ्यों अनुसार, 16 वर्षीय अभियोक्त्री ने थाना हट्टा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 23 सितंबर 2020 को परिचित के घर में जन्मदिन की पार्टी मनाकर वह अपने भाई के साथ रात 8.30 बजे अपने घर लौट रही थी। उसका भाई आगे चल रहा था कि तभी गांव के राजकुमार सरवरे ने उसका रास्ता रोककर अश्लील गालियां दीं और मारपीट की। आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती उसके साथ छेड़छाड़ की। तब अभियोक्त्री ने आरोपी को धक्का देकर खुद को छुड़ाया और घर  भाग कर आ गई। माता-पापा को घटना की जानकारी देने के बाद रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। न्यायालय ने विचारण के बाद प्रकरण में आए सकारात्मक साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दोषी पाया और उक्त दंड से दंडित किया है।

Created On :   3 Jun 2022 3:58 PM IST

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