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राहत: अकोला मनपा से राहत, अग्रिम संपत्ति कर भुगतान पर मिलेगी 7 प्रतिशत छूट, मिली मंजूरी
- |तीन माह में चरणबध्द तरीके से दी जाएगी रियायत
- आचार संहिता के चलते देरी से मिली मंजूरी
- एडवांस टैक्स पेड करने पर छूट दी जाएगी
डिजिटल डेस्क, अकोला । अकोला महानगर पालिका से संपत्ति कर भुगतान प्राप्त होने के एक माह के भीतर संपत्ति कर का भुगतान करने पर सामान्य कर से 7 प्रतिशत की छूट देने के प्रस्ताव को महापालिका की ओर से मंजूरी मिल गई है जिस कारण अब एडवांस्ड टैक्स अदायगी पर 15 मई से 14 जून तक 7 प्रतिशत छूट दी जाएगी। जबकि जून से जुलाई के दरमियान टैक्स देने पर 6 प्रतिशत एवं जुलाई से अगस्त के दरमियान टैक्स अदा करने पर 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह सुविधा नागरिकों को हर साल दी जाती हैं किन्तु इस बार लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से इस प्रस्ताव को देरी से लागू किया गया।
अब यह योजना लागू होने से नागरिकों को संपत्ति कर के भुगतान में 7, 6 एवं 5 प्रतिशत छूट का लाभ मिल सकेगा। नगर पालिका संपत्ति कर के बकाया होने पर प्रतिमाह 2 प्रतिशत ब्याज लेती है। सालभर के दौरान टैक्स न चुकाने पर सालाना 24 फीसदी ब्याज वसूला जाता है। इसके साथ ही, वित्तीय वर्ष की शुरुआत में कर का भुगतान करने पर भी सामान्य कर से छूट दी जाती है। अगले कुछ दिनों में ठेकेदार द्वारा संपत्ति भुगतान वितरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। यदि नागरिक एक माह के भीतर संपत्ति कर का भुगतान करते हैं तो उन्हें सामान्य कर से 7 प्रतिशत, दूसरे महीने में 6 प्रतिशत और तीसरे महीने में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। हालांकि, इसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स चुकाने पर कोई छूट नहीं दी जाती हैं। लेकिन आदर्श आचार संहिता के कारण इस योजना की फाइल फिलहाल पेंडिंग में थी। इस इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई हैं जिस कारण नागरिकों को एडवांस टैक्स पेड करने पर छूट दी जाएगी।
मिली मंजूरी : हर साल एडवांस्ड टैक्स भरनेवाले संपत्तिकर धारकों को टैक्स में छूट दी जाती हैं। इस बार भी यह योजना चलाने पर विचार किया गया। प्रस्ताव बनकर तैयार था लेकिन आदर्श आचारसंहिता के कारण फाइल रुकी हुई थी। अब इसे मंजूरी मिल गई हैं। जिससे नागरिकों को यह सुविधा प्रदान की जाएगी। - विजय पारतवार, कर अधीक्षक मनपा
Created On :   8 May 2024 6:38 PM IST