प्रदर्शन: हिट एंड रन को लेकर ड्राइवर संगठनों की हड़ताल, नए कानून के विरोध में ड्राइवरों ने खड़े किए वाहन

हिट एंड रन को लेकर ड्राइवर संगठनों की हड़ताल, नए कानून के विरोध में ड्राइवरों ने खड़े किए वाहन
  • नए कानून के विरोध में ड्राइवर
  • हिट एंड रन को लेकर किया प्रदर्शन
  • आंदोलन में अधिकांश ट्रक डाइवरों ने गाडि़यां खड़ी कर दी

डिजिटल डेस्क, अकोला। हिट एंड रन कानून के खिलाफ एक बार फिर से ड्राइवर सड़कों पर उतर गए हैं। नए कानून के खिलाफ नए साल की शुरुआत के साथ आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। हालांकि प्रशासन के हस्तक्षेत्र के बाद यह आंदोलन थम गया था, लेकिन अब एक बार फिर से ट्रक ड्राइवर संगठन के साथ साथ अन्य वाहनों के ड्राइवरों ने भी बुधवार से हड़ताल आरंभ कर दी है। जब तक कानून को वापस नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रखने की बात आंदोलनकर्ताओं की ओर से कही गई है। इस आंदोलन का असर अकोला ही नहीं बल्कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा गया है। यहां ट्रक डाइवरों ने आवाज बुलंद करते हुए गाडि़यों के पहिए रोक दिए हैं।इस आंदोलन को विभिन्न संगठनों का समर्थन मिला है।

हिट एंड रन कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन में अधिकांश ट्रक डाइवरों ने गाडि़यां खड़ी कर दी है। उनका मानना है कि यदि इस कानून के खिलाफ आंदोलन नहीं किया गया तो आगामी समय में जेलों में सजा काटनी पड़ सकती है। इस आंदोलन के शुरु होने से यातायात व्यवस्था के साथ साथ आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। हिट एंड रन कानून में बदलाव को लेकर स्टेरिंग छोड़ों आंदोलन के आगाज से ड्राइवर एक बार फिर कानून के खिलाफ लामबंद होकर सड़कों पर उतर गए हैं। हालांकि ड्राइवर संगठन का कहना है कि जो आंदोलन में शामिल होता चाहते हैं उनका स्वागत हैं और जो शामिल नहीं हो रहे हैं उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला गया है। बता दें कि हिट एंड रन कानून के तहत ड्राइवर को 7 लाख रुपए की पेनाल्टी और 10 साल की जेल का प्रावधान है। इसी को लेकर देशभर के ड्राइवरों में गुस्सा है। इस कानून को लेकर ड्राइवर रास्तों पर उतरने को मजबुर हुए है।

यह हुए हड़ताल में शामिल

हड़ताल में अकोला जिला मोटर मालिक ड्राइवर संगठन, अकोला ड्राइवर एसोसिएशन,डीजल पेट्रोल टेंकर एसोसिएशन का समावेश है। इसके अलावा टिप्पर डम्पर एसोसिएशन व लक्जरी ड्राइवरों ने भी आंदोलन को समर्थन देने की जानकारी आंदोलनकर्ता जावेद खान पठान, आसीफ खान, राजू लीडर, सैय्यद वसीम, अलियार खान, शेख महबुब, अमीन पटेल, वसीम खान आदि ने दी।

नए कानून में क्या बदलाव हुआ?

आपको बता दें कि अभी तक हिट एंड रन मामले में ड्राइवर को थाने से जमानत मिल जाती थी। इसके अलावा अभी तक इस अपराध में दो साल की सजा का प्रावधान था। लेकिन नए कानून के मुताबिक अब वाहन चलाने वाले ड्राइवर को अधिकतम 10 साल की सजा के साथ ही 7 लाख का जुर्माना लगाने का प्राविधान किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी हड़ताल जारी

अकोला जिले के सभी तहसीलों में हिट एंड रन कानून के खिलाफ चालकों ने स्टेरिंग छोड़ो आंदोलन शुरु किया है। जिले के बार्शिटाकली, बालापुर, मूर्तिजापुर, पातूर, अकोट व तेल्हारा तहसीलों में ट्रक मालिक, चालकों की हड़ताल का असर देखने को मिला। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को भी इसके चलते परेशनियों का सामना करना पड़ रहा है।

पुलिस प्रशासन ने दी हिदायत

हिट एंड रन कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे ट्रक ड्रइवरों को पुलिस प्रशासन की ओर से हिदायत दी गई तथा उन्हें रास्तों पर आंदोलन करने की बजाय सड़क के किनारे ही आंदोलन करने को कहा गया जिससे यातायाता बाधित न हो। इस हिदायत के बाद आंदोलनकर्ताओं की ओर से रास्तों के किनारे आंदोलन किए गए।

Created On :   11 Jan 2024 5:25 PM IST

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