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दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास
डिजिटल डेस्क, अकोला । नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी मंगेश जानराव तायडे (28) को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एस. पी. गोगरकर के न्यायालय ने धारा 354, 376 (2) (एफ) व धारा 4(1) व 8 पोक्सो कानून के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल सश्रम कारावास तथा 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा का फैसला 25 अगस्त को सुनाया। आरोपी को जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त 3 माह का कारावास भुगतना पड़ेगा। आईपीसी धारा 354 व धारा 8 पोक्सो अंतर्गत दोषी करार देते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास भी सुनाया इसके अलावा 1,000 रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को एक महीना और कारावास भुगतना पड़ेगा। प्रकरण बोरगांव मंजू पुलिस थाने की सीमा में घटा, जो कि बोरगांव पुलिस में दर्ज किया गया था। मामले की जानकारी के अनुसार 17 जनवरी 2021 को सुबह 12.30 बजे के दौरान पीड़िता उसके गांव के समीप ही एक खेत में तुअर की फलियां लाने के लिए गई, इसी समय आरोपी ने आकर उसे दबोच लिया और दुष्कर्म किया। इस आशय की शिकायत बोरगांव मंजू पुलिस में दर्ज कराई गई थी। पोक्सो कानून के तहत दर्ज इस मामले की तफ्तीश के बाद दोषारोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। इस मामले में सरकार पक्ष ने 12 गवाहों को पेश किया। सरकार पक्ष के सबूतों को मानते हुए न्यायालय ने आरोपी को इस सजा का फैसला सुनाया। मामले में अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता एड. शीतल भुतड़ा ने सरकार का पक्ष रखा। एएसआई सतीश हाडोले, कान्स्टेबल प्रिया शेगांवकर ने सहयोग किया। जांच अधिकारी पुलिस उपनिरीक्षक वीणा पांडे ने मामले में सहयाेग दिया।
Created On :   25 Aug 2023 7:53 PM IST