आरबीआई ने बैंकों से कहा: नॉन-कॉलेबल टर्म डिपॉजिट की सीमा 1 करोड़ रुपये तक बढ़ाएं

नॉन-कॉलेबल टर्म डिपॉजिट की सीमा 1 करोड़ रुपये तक बढ़ाएं
न्यूनतम राशि 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी है

डिजिटल डेस्क, मुंबई। आरबीआई ने तत्काल प्रभाव से बैंकों द्वारा व्यक्तियों को गैर-प्रतिदेय सावधि जमा (समय से पहले निकासी की सुविधा वाले) की पेशकश के लिए न्यूनतम राशि 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी है, ताकि ग्राहकों को फायदा हो। आरबीआई ने गुरुवार को बैंकों को एक मास्टर डायरेक्शन जारी किया, जिसमें कहा गया कि व्यक्तियों से 1 करोड़ रुपये और उससे कम राशि के लिए स्वीकार की जाने वाली सभी घरेलू सावधि जमाओं में समय से पहले निकासी की सुविधा होगी।

पहले गैर-निकासी धारा 15 लाख रुपये के स्तर की सावधि जमा पर लागू थी। इससे बैंक ग्राहकों को जरूरत के समय अपना पैसा निकालने में आसानी होगी। आरबीआई ने आगे कहा है कि ये निर्देश अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमा/ साधारण अनिवासी (एनआरओ) जमा के लिए भी लागू होंगे। आरबीआई ने कहा, परिपत्र सभी वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों पर लागू है और निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

--आईएएनएस

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   27 Oct 2023 3:22 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story