जुर्माना: आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर 91 लाख का जुर्माना लगाया

आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर 91 लाख का जुर्माना लगाया
नियमों के उल्लंघन के लिए एक्सिस बैंक पर 90.93 लाख रुपये का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियमों के उल्लंघन के लिए एक्सिस बैंक पर 90.93 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने गुरुवार को बताया कि यह जुर्माना आदेशों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है। आरबीआई के बयान में कहा गया कि केवाईसी दिशानिर्देश के लोन और रिस्क मैनेजमेंट पर कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे। इन नियमों का पालन नहीं करने पर बैंक पर जुर्माना लगाया गया है।

आरबीआई ने 31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण किया। आरबीआई द्वारा एक अकाउंट से जुड़ी जांच भी की गई थी। इसके अलावा, बैंक कुछ मामलों में ग्राहकों की पहचान और उनके पते से संबंधित रिकॉर्ड संरक्षित करने में विफल रहा।

आरबीआई ने एक बयान में कहा, ''कुछ ग्राहकों को लगातार कॉल करने से कुछ डेलिंक्वेंट (बकाया) उधारकर्ताओं के साथ रिकवरी एजेंटों का उचित व्यवहार सुनिश्चित नहीं हो सका, और कुछ ग्राहकों को रिकवरी एजेंटों द्वारा की गई कॉल की कंटेंट/टेक्स्ट की टेप रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने में विफल रहे।''

--आईएएनएस

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   17 Nov 2023 9:11 AM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story