सुप्रीम कोर्ट ने जेट एयरवेज के पूर्व कर्मचारियों के बकाया पर एनसीएलएटी के आदेश को बरकरार रखा
- सुप्रीम कोर्ट ने जेट एयरवेज के पूर्व कर्मचारियों के बकाया पर एनसीएलएटी के आदेश को बरकरार रखा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें जेट एयरवे के पूर्व कर्मचारियों के भविष्य निधि और ग्रेच्युटी बकाए के भुगतान का निर्देश दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा: जो कोई भी कदम उठाता है वह जानता है कि यह श्रम के अधिभावी बकाया के अधीन होगा। शीर्ष अदालत का आदेश कैश-स्ट्रैप्ड जेट एयरवेज के नए मालिकों जालान-फ्रिट्च कंसोर्टियम के लिए एक झटका है।
बेंच, जिसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला भी शामिल हैं, ने कहा कि, कहीं न कहीं, अंतिम रूप देना होगा और कहा कि यह एनसीएलएटी के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कंसोर्टियम के वकील ने प्रस्तुत किया कि अतिरिक्त 200 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी और यह एयरलाइन के पुनरुद्धार के लिए कठिन हो जाएगा, और आगे कहा कि संकल्प योजना, एक बार स्वीकृत होने के बाद, न तो वापस ली जा सकती है और न ही संशोधित की जा सकती है।
वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ भटनागर और अधिवक्ता स्वर्णेंदु चटर्जी ने एसोसिएशन ऑफ एग्रिवेड वर्कर्स ऑफ जेट एयरवेज (एएडब्ल्यूजेए) का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें एयरलाइन के 270 पूर्व कर्मचारी शामिल थे। कर्मचारियों ने कैरियर की दिवाला प्रारंभ तिथि पर या उसके बाद इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने शीर्ष अदालत के समक्ष कैविएट दायर की थी।
शीर्ष अदालत ने कंसोर्टियम द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और एनसीएलएटी के आदेश को बरकरार रखा। सुनवाई के बाद चटर्जी ने मीडिया से कहा कि यह आदेश ऐसे तमाम कामगारों और कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण है जो इस तरह के मुकदमेबाजी में उलझे हुए हैं।
कंसोर्टियम के अनुसार, सूचना ज्ञापन में भविष्य निधि और ग्रेच्युटी बकाये के प्रति कॉपोर्रेट देनदार (जेट एयरवेज) की किसी भी देनदारियों का खुलासा नहीं किया गया था। पिछले साल अक्टूबर में एनसीएलएटी ने कंसोर्टियम को निर्देश दिया था कि वह एयरलाइन के कर्मचारियों की ग्रेच्युटी बकाया और भविष्य निधि बकाया का भुगतान करे। जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड के लिए सफल समाधान आवेदकों ने एनसीएलएटी के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।
सोर्सः आईएएनएस
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Created On :   30 Jan 2023 11:30 PM IST