अकाउंट में नहीं था मिनिमम बैलेंस, पीएनबी ने बतौर जुर्माना वसूले 278 करोड़ रुपये
- आरटीआई के जरिए मिली जानकारी में ये बात सामने आई है
- देशभर के लगभग एक करोड़ 27 लाख ग्राहकों से वसूली गई राशि
- पीएनबी ने खातों में न्यूनतम राशि न होने पर जुर्माने के तौर पर 278.66 करोड़ रुपये वसूले
भोपाल, 7 अगस्त (आईएएनएस)। बैंक खातों में न्यूनतम राशि जमा न होना भी बैंकों की आय और मुनाफे का एक जरिया है। पंजाब नेशनल बैंक ने खातों में न्यूनतम राशि न होने पर जुर्माने के तौर पर वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 278.66 करोड़ रुपये वसूले हैं। यह राशि देशभर के लगभग एक करोड़ 27 लाख ग्राहकों से वसूली गई है। यह खुलासा आरटीआई के जरिए मिली जानकारी से हुआ है।
मध्य प्रदेश के नीमच जिले के एक आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने पंजाब नेशनल बैंक से एक आरटीआई आवेदन के जरिए यह जानकारी मांगी थी कि बीते दो वित्त वर्षो में बचत और चालू खातों में न्यूनतम राशि न होने पर कितने खातेदारों से कितनी राशि वसूली गई है।
आईएएनएस के पास मौजूद पीएनबी की ओर से उपलब्ध कराए गए ब्यौरे के अनुसार, वित्त वर्ष 2018-19 में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने बैंक खातों में न्यूनतम राशि न होने पर जुर्माने के तौर पर खाताधारकों से 278.66 करोड़ रुपये वसूले। यह राशि विगत वित्त वर्ष की तुलना में वसूली गई राशि से 32 फीसदी अधिक है।
ब्यौरे के अनुसार, पीएनबी ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 1,22,53,756 बचत खातों से कुल 226.36 करोड़ रुपये और 5,37,692 चालू खातों से कुल 52.30 करोड़ रुपये जुर्माने के रूप में वसूले हैं। यह राशि इन खातों में न्यूनतम राशि न होने के कारण वसूली गई। इस तरह पीएनबी ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान दोनों प्रकार के करीब 1़ 27 करोड़ खाता धारकों (बचत एवं चालू) से कुल 278.66 करोड़ रुपये जुर्माने के तौर पर वसूले हैं।
वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 1,22,98,748 बचत खातों से कुल 151.66 करोड़ रुपये एवं 5,94,048 चालू खातों से कुल 59.08 करोड़ रुपये खातों में न्यूनतम राशि न होने पर खाताधारकों से जुर्माने के रूप में वसूले हैं। इस तरह वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने दोनों प्रकार के (बचत एवं चालू) लगभग 1़ 28 करोड़ खाताधारकों से कुल 210़ 74 करोड़ रूपये की राशि खातों में न्यूनतम शेष नहीं बनाएं रखने पर जुर्माने के तौर पर वसूले।
गौड़ ने आईएएनएस से कहा, बैंक द्वारा ग्राहक के खातों में न्यूनतम शेष राशि नहीं रखने पर वसूले जाने वाला जुर्माना वस्तुत: उसकी गरीबी पर जुर्माना है। व्यापक जनहित में इसकी तुरंत समीक्षा होनी चाहिए, और ऐसे सभी पेनल्टी प्रभारों की वसूली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगनी चाहिए।
Created On :   7 Aug 2019 5:00 PM GMT