Income Tax: यदि 20 लाख रुपए तक है आपकी इनकम, तो मिल सकती है ये बड़ी राहत 

Income Tax: If your income is up to 20 lakh rupees, then this big relief will be available
Income Tax: यदि 20 लाख रुपए तक है आपकी इनकम, तो मिल सकती है ये बड़ी राहत 
Income Tax: यदि 20 लाख रुपए तक है आपकी इनकम, तो मिल सकती है ये बड़ी राहत 
हाईलाइट
  • 20 लाख रुपए तक कमाने वालों को मिलेगा फायदा
  • केंद्र सरकार इनकम टैक्स स्लैब में कर सकती है बड़ा बदलाव
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को पेश करेंगी बजट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आपकी सालाना आमदनी 20 लाख रुपए तक है ​तो इनकम टैक्स में बड़ी राहत मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट सत्र में केंद्र सरकार इनकम टैक्स में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है। बता दें कि ​वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते दिनो कई बार संकेत दिए है कि वे इनकम टैक्स रेट में कटौती कर सकती है। टैक्स रेट के बारे में सवाल पूछे जाने पर वित्त मंत्री ने कहा था कि इनकम टैक्स रेट को ज्यादा तर्कसंगत बनाने समेत अन्य उपायों पर सरकार विचार कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करेंगी।

सूत्रों की मानें तो जिन लोगों की सालाना इनकम 7 लाख रुपए तक है, तो सरकार उनसे उनकी कमाई पर 5 प्रतिशत टैक्स वसूलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। वर्तमान समय में 2.5 से 5 लाख रुपए तक की कमाई पर सरकार 5 फीसदी इनकम टैक्स वसूलती है। वहीं 7 से 10 या 12 लाख रुपए तक की कमाई पर 10 प्रतिशत टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। मौजूदा समय में 5 से 10 लाख रुपए तक की कमाई पर 20 फीसदी टैक्स लगाया जाता है।

इसके अलावा 10 से 20 लाख रुपए तक की इनकम पर 20 प्रतिशत टैक्स का प्रस्ताव है। वर्तमान समय में 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाई करने वालों पर सरकार 30 फीसदी टैक्स वसूलती है। वहीं 20 लाख से 10 करोड़ रुपए तक की इनकम करने वाले लोगों पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा केंद्र सरकार 10 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वालों से 35 प्रतिशत टैक्स वसूलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

वर्तमान में 2.5 लाख रुपए तक की इनकम वालों को छूट
मौजूदा समय में टैक्स स्लैब के हिसाब से अगर किसी भी ​व्यक्ति की सालाना इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो वह व्यक्ति टैक्स के दायरे में आता है। यानी उसे अपनी कमाई का 5 प्रतिशत इनकम टैक्स के रूप में जमा करना पड़ता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति नौकरीपैशा है तो उनके वेतन से ही ये टैक्स काट लिया जाता है। हांलाकि, इसके अलावा भी कई अन्य स्त्रोंतों से होने वाली कमाई भी इनकम टैक्स के दायरे में आती है। इसमें बचत पर ब्याज, रेंट से कमाई, और बिजनेस जैसे स्रोत शामिल है। 

 

Created On :   22 Jan 2020 5:07 PM GMT

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