टैक्सपेयर्स को राहत, सरकार ने इनकम टैक्स फाइल करने की समय सीमा बढ़ाई
- इंडिविजुअल्स की टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को 30 सितंबर किया गया
- कंपनियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 30 नवंबर
- सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए टैक्स फाइल करने की डेडवाइन बढ़ाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इंडिविजुअल्स की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की नियत तारीख को दो महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। इसके अलावा कंपनियों के लिए भी आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट बढ़ाई गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने कंपनियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है।
इनकम टैक्स कानून के मुताबिक जिन इंडिविजुअल्स के अकाउंट की ऑडिटिंग की जरूरत नहीं है और वे आमतौर पर आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म फाइल करते हैं, उनके लिए डेडलाइन 31 जुलाई रहती है। वहीं कंपनियों या फर्म के लिए जिनके खातों की ऑडिटिंग करनी होती है, उनके लिए यह डेडलाइन 31 अक्टूबर रहती है। इनकम टैक्स डेडलाइन बढ़ाए जाने का फैसला कोरोना महामारी के चलते टैक्सपेयर्स को आ रही दिक्कतों से राहत दिलाने के चलते लिया गया है।
सीबीडीटी ने एंप्लाईज द्वारा एंप्लायर्स को फॉर्म 16 इशू करने की डेडलाइन भी एक महीना बढ़ाकर 15 जुलाई 2021 कर दिया है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को फाइल करने की ड्यू डेट एक महीना बढ़ाकर 31 अक्टूबर और ट्रांसफर प्राइसिंग सर्टिफिकेट को फाइल करने की ड्यू डेट एक महीना बढ़ाकर 31 नवंबर कर दी गई है।
देरी से या संशोधित इनकम का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट अब 31 जनवरी 2022 कर दी गई है। फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशंस के लिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंसियल ट्रांजैक्शन प्रस्तुत करने की डेडलाइन 31 मई से बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है।
Created On :   20 May 2021 8:30 PM IST