बजट 2019: INCOME TAX से जुड़ी ये पांच बड़ी बातें जो आपको जाननी चाहिए
- केंद्र सरकार ने 80 सी के तहत टैक्स छूट की सीमा को पुराने स्तर यानी 1.5 लाख रुपये पर ही बनाए रखा है।
- बजट में केन्द्र सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी घोषणा की है।
- सरकार ने साल 2020 तक के लिए 5 लाख रुपये तक की सालाना आय पूरी तरह टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केन्द्र की मोदी सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश कर दिया है। बजट में सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी घोषणा की है। जिससे आम नागरिक को राहत मिली है। वित्तमंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक अगले वित्त वर्ष में 5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं देना होगा। जानें बजट में इनकम टैक्स को लेकर की गई ये घोषणाएं...
(1) 5 लाख रुपये तक INCOME TAX फ्री
केन्द्र सरकार ने अपने बजट में टैक्स को लेकर बड़ा दांव खेला है। सरकार ने साल 2020 तक के लिए 5 लाख रुपये तक की सालाना आय पूरी तरह टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है।सरकार के इस फैसले से पांच लाख से ऊपर आय वालों को 13 हजार रुपये का फायदा होगा।
(2) नहीं बढ़ी TAX छूट की सीमा
केंद्र सरकार ने 80 सी के तहत टैक्स छूट की सीमा को पुराने स्तर यानी 1.5 लाख रुपये पर ही बनाए रखा है। 80 सी के तहत एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक निवेश करके टैक्स छूट को क्लेम किया जा सकता है। बता दें कि आयकर की धारा 80सी दरअसल इनकम टैक्स एक्ट 1961 का हिस्सा है। इसमें उन निवेश माध्यमों का उल्लेख है, जिनमें निवेश कर आयकर में छूट का दावा किया जा सकता है।
(3) INCOME पर TDS नहीं
केन्द्र सरकार ने बजट 2019 के अनुसार अब वित्त वर्ष 2020 के लिए 40 हजार रुपये तक की ब्याज INCOME पर TDS नहीं देना होगा। पहले ब्याज पर INCOME TAX छूट की सीमा दस हजार रुपए थी। बता दें कि यह छूट पोस्ट ऑफिस और बैंक में पैसा जमा करने पर पर आपको मिलने वाले कुल ब्याज के लिए है।
(4) किराये से INCOME पर TAX नहीं
केन्द्र सरकार के बजट 2019 के अनुसार दो लाख चालीस हजार रुपये तक किराया से INCOME पर कोई TAX नहीं देना होगा। पहले यह सीमा एक लाख अस्सी हजार रुपये थी।
(5) स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार
बजट 2019 में वित्त वर्ष 2020 के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई।
Created On :   1 Feb 2019 3:26 PM IST