आखिरी दिन से पहले भरें इनकम टैक्स रिटर्न, होंगे यह फायदे
- इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 30 सितंबर 2021 कर दी गई है
- कॉरपोरेट टैक्सपेयर के लिए 30 नवंबर 2021 तक का वक्त दिया है
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आखिरी दिन इनकम टैक्स भरने में लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कहीं साईट काम नहीं करती तो कहीं इंटरनेट की दिक्कत। आखिरी तारीख के इंतजार में बैठे रहने से अच्छा है कि टैक्सपेयर इसे पहले से भर लें और फायदे में रहें। दरअसल, कोविड की स्थिति को देखते हुए सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख को बढ़ा कर 30 सितंबर 2021 कर दिया है और कॉरपोरेट 30 नवंबर 2021 तक का वक्त दिया है।
बता दें कि इससे पहले सरकार द्वारा आम आदमी के लिए इनकम टैक्स रिटर्न का 31 जुलाई आखिरी दिन बताया गया था तो वहीं कॉरपोरेट के इनकम टैक्स भरने के लिए 31 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया था।
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क्या हैं फायदे इनकम टैक्स रिटर्न भरने के
इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पर भरने से टैक्सपेयर को पेनाल्टी नहीं भरनी पड़ती है, जिससे उन्हें अतिरिक्त परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। यह एक चीज अगर आप अपनी आदत शामिल करते हैं तो फिर आपको पेनाल्टी का डर कभी नहीं सताता है। जो लोग तारीख खत्म होने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं उसे बीलेटेड रिट्रनस की श्रेणी में डाला जाता है। इसमें आयकरदाता को शुल्क और ब्याज दोनों ही देने पड़ते हैं। जितनी जल्दी आप इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे उतनी ही जल्दी आपको आयकर रिफंड दे दिया जाएगा।
क्या-क्या चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए
इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए कुछ अहम डॉक्युमेंट्स की आवश्यकता होती है। जिनमें सेविंग सर्टिफिकेट्स, बैंक स्टेटमेंट, लोन स्टेटमेंट, टी.डी.एस सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयर से संबंधित अन्य फॉर्म और भी कुछ जरूरी डॉक्युमेंट्स शामिल है। अगर रिटर्न वक्त से पहले भरते हैं तो यह सारे डॉक्युमेंट्स की जांच भी कर सकते हैं और जो डॉक्युमेंट्स रह गए हैं उन्हें फिर से लगा सकते हैं।
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इनकम टैक्स रिटर्न भरने से कहां-कहां मिलती है सहायता
आई.टी.आर समय पर भरने से लोन लेने में आपको सहायता मिलेगी, आई.टी.आर को आयकरदाता के इनकम का पयमाना माना जाता है, इस से ही उनका क्रेडिट स्कोर भी पता चलता है और क्रेडिट कार्ड लेने में भी मदद मिलती है। यहां तक की वीजा एप्लाई करने में भी सहायता मिलती है।
Created On :   10 July 2021 6:03 PM IST