सिंगल ब्रांड रिटेल के एक्सपोर्ट नियमों में सरकार ने दी छूट, कैबिनेट बैठक में फैसला
- सरकार ने SBRT के लिए लोकल सोर्सिंग नियमों में 30 फीसदी स्थानीय खरीदारी के नियम से छूट दी
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को FDI सुधारों के दूसरे चरण की घोषणा की
- पांच सालों के लिए एक्सपोर्ट पर लगाई गई रोक को हटा लिया गया है
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) सुधारों के दूसरे चरण की घोषणा की। सरकार ने सिंगल ब्रांड रिटेल (SBRT) के लिए लोकल सोर्सिंग नियमों में 30 फीसदी स्थानीय खरीदारी के नियम से छूट दे दी।
रेलवे और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, सरकार ने यह फैसला किया गया है कि SBRT के भारत में कहीं से भी की गई खरीदारी को स्थानीय खरीदारी माना जाएगा, चाहे वह वस्तु भारत में बेची जाए या उसका एक्सपोर्ट किया जाए।
उन्होंने कहा, इसके अलावा, पांच सालों के लिए एक्सपोर्ट पर लगाई गई रोक को हटा लिया गया है, ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले।
गोयल ने कहा, अब यह फैसला किया गया है कि वैश्विक परिचालन के लिए की गई भारत से सोर्सिंग को स्थानीय सोर्सिंग माना जाएगा।
मंत्रिमंडल ने यह भी फैसला किया कि SBRT निकायों को भारत में बिक्री के लिए ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर (दुकान) खोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह सीधे ऑनलाइन बिक्री भी कर सकती है।
सरकार के मुताबिक, ऑनलाइन बिक्री से लॉजिस्टिक्स, डिजिटल भुगतान, कस्टमर केयर, प्रशिक्षण और कौशल के क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा।
Created On :   28 Aug 2019 11:18 PM IST