बीमा संशोधन विधेयक को संसदीय पैनल को भेजने की मांग

Demand to send insurance amendment bill to parliamentary panel
बीमा संशोधन विधेयक को संसदीय पैनल को भेजने की मांग
चेन्नई बीमा संशोधन विधेयक को संसदीय पैनल को भेजने की मांग
हाईलाइट
  • केंद्र सरकार ने बीमा अधिनियम 1938 और बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। अखिल भारतीय जनरल इंश्योरेंस कर्मचारी एसोसिएशन ने सरकार द्वारा बीमा कानूनों में संशोधन करने के पहले इसे संसद में वित्त की स्थायी समिति को भेजने की मांग की है। एसोसिएशन के अनुसार बीमा कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों के परिणामस्वरूप छोटे बीमाकर्ता तेजी से बढ़ेंगे और राष्ट्रीयकरण के पहले के युग की वापसी होगी। केंद्र सरकार ने बीमा अधिनियम 1938 और बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है।

जीआईईएआईए के महासचिव त्रिलोक सिंह ने मांग की कि बीमा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों को पहले संसद में वित्त की स्थायी समिति के समक्ष चर्चा के लिए रखा जाना चाहिए। सिंह ने सभी चार सार्वजनिक क्षेत्र के गैर-जीवन बीमाकर्ताओं को भारतीय जीवन बीमा निगम के समान एक कंपनी में विलय करने के लिए यूनियनों की लंबे समय से चली आ रही मांग को भी दोहराया।

केंद्र सरकार के अनुसार बीमा क्षेत्र की बदलती जरूरतों को देखते हुए, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण और उद्योग के परामर्श से क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले विधायी ढांचे की व्यापक समीक्षा की गई है। सरकार ने कहा, बीमा पैठ बढ़ाने, दक्षता में सुधार करने और उत्पाद नवाचार और विविधीकरण को सक्षम करने के लिए कई सुझाव प्राप्त हुए हैं।

 

 (आईएएनएस)

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Created On :   6 Dec 2022 12:00 PM IST

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