वर्चुअल करेंसी से कमाई पर देना होगा 30 % टैक्स, क्या लीगल हो जाएगी क्रिप्टोकरेंसी?
- लीगल क्रिप्टोकरेंसी पर नहीं की कोई गई बात
- वर्चुअल करेंसी और डिजिटल असेट की घोषणा
- वर्चुअल करेंसी से कमाई पर 30 फीसदी टैक्स
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश किया। इस दौरान सीतारमण ने बजट भाषण में वर्चुअल करेंसी से कमाई पर फीसदी की दर पर 30 % टैक्स लगाने की घोषणा की है। हालांकि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में क्रिप्टोकरेंसी का कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन वर्चुअल करेंसी और डिजिटल असेट की घोषणा से उनका संकेत इसी ओर माना जा रहा है।
इसके अलावा उन्होंने, इस साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से डिजिटल करेंसी लॉन्च किए जाने की घोषणा भी की है। उन्होंने कहा कि, ब्लॉक चेन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल करेंसी जारी की जाएगी। यह 2022-23 के शुरूआत में जारी की जाएगी।
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30 फीसदी टैक्स की घोषणा
बजट घोषणा में वित्त मंत्री द्वारा वर्चुअल करेंसी या डिजिटल से होने कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगाने की बात कही गई है। इसके साथ ही अगर आप किसी परिचित या रिश्तेदार को क्रिप्टोकरेंसी गिफ्ट में देते है तो वो भी टैक्स के दायरे में आएगी। हालांकि गिफ्ट किए जाने वाली टैक्स की दर की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन इस घोषणा के बाद यह बात तो साफ हो गई कि सरकार की मंशा क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने की नहीं है।
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क्या लीगल हो जाएगा क्रिप्टोकरेंसी?
हीं वित्त मंत्री की इस घोषणा के बाद क्रिप्टोकरेंसी के वैध होने को लेकर अटकलों का बाजार गरमा गया है। वहीं जानकारों की मानें तो सरकार ने इस पर टैक्स लगाने की बात भले कही हो, लेकिन भारत में इसके लीगल होने के बारे में फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।
Created On :   1 Feb 2022 3:34 PM IST