हवाई यात्रा: गो फर्स्ट को एनसीएलटी से 90 दिन की राहत
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने गुरुवार को कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के तहत वाडिया के स्वामित्व वाली गो फर्स्ट एयरलाइन के लिए रोक को 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। एनसीएलटी ने निर्देश दिया कि समाधान योजना को निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा किया जाए, जो 4 फरवरी, 2024 को समाप्त होगी। इस 90-दिन की अवधि में समाधान प्रक्रिया को पूरा करने में विफलता के कारण न्यायाधिकरण कंपनी के परिसमापन का आदेश दे देगा।
यह फैसला बंद पड़ी एयरलाइन के लिए एक जीत है, क्योंकि मामले में विमान पट्टे पर देने वाली कंपनी की दलीलें खारिज कर दी गईं। गो फर्स्ट के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने ट्रिब्यूनल को सूचित किया कि एयरलाइन के लिए एक संभावित बोलीदाता है। उन्होंने यह भी कहा कि ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) अब वाहक के लिए अगले कदम पर पुनर्विचार कर रही है।
--आईएएनएस
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Created On :   24 Nov 2023 11:10 AM IST