नीट परीक्षा धांधली मामला: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा - दोबारा आयोजित नहीं होगी परीक्षा, नहीं मिले गड़बड़ी के पर्याप्त सबूत

  • नीट यूजी परीक्षा धांधली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
  • दोबारा आयोजित नहीं होंगी परीक्षाएं
  • परीक्षा में गड़बड़ी के नहीं मिले पर्याप्त सबूत

Bhaskar Hindi
Update: 2024-07-23 11:42 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नीट परीक्षा धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा है कि नीट यूजी की परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है इसके पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं।

सीजीआई ने कहा, 'फिलहाल, हम दागी स्टूडेंट्स को बेदागी स्टूडेंट्स से अलग कर सकते हैं। अगर जांच के दौरान दागियों की पहचान होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट्स इस फ्रॉड में शामिल पाया जाता है तो उसे एडमिशन नहीं मिलेगा।' बता दें कि मामले में कोर्ट ने अभी अपना अंतिम फैसला सुरक्षित रखा है और अबी इसके लिए कोई तारीख भी जारी नहीं की है।

नीट मामले में सीजीआई की बेंच ने मंगलवार को पांचवी सुनवाई की। सीजीआई ने कहा, 'हम पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना रीएग्जाम का फैसला नहीं दे सकते हैं। हो सकता है कि CBI जांच के बाद पूरी तस्वीर ही बदल जाए, लेकिन आज हम किसी हालत में यह नहीं कह सकते कि पेपर लीक पटना और हजारीबाग तक सीमित नहीं है।'

क्या है मामला?

4 जून को नीट परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ था। इसके बाद से पीपर लीक की खबरें सामने आने लगीं। इसे लेकर देश भर में छात्रों और उनके परिजनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। सबसे पहले बिहार से परीक्षा में धांधली होने के मामला सामने आया।

इसके बाद परीक्षा का परिणाम आया। पहली बार 67 छात्रों का टॉपर आना, एक ही परीक्षा सेंटर कई छात्रों का टॉप करना, एक सवाल के दो उत्तर, ग्रेस नंबर देने जैसे कई बिन्दुओं लोगों को हजम नहीं हो रहे थे। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों ने इसे लेकर पूरे देश में प्रदर्शन किए।

इसके बाद देश के अलग-अलग हाईकोर्ट में दोबारा परीक्षा कराने की डिमांड को लेकर याचिकाएं दायर होने लगीं। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में सभी याचिकाओं को सुनने की कार्यवाही शुरू हुई। विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्दी फैसला का सुनाने का निर्णय लिया। इसी के तहत आज कोर्ट ने यह आदेश दिया। 

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