मध्यप्रदेश: भारतीय न्याय संहिता को लेकर कार्यशाला आयोजित
- 1 जुलाई से नया कानून भारतीय न्याय सहिंता 2023 लागू हो गया
- पुलिस द्वारा नए कानून को लेकर लोगों को जानकारी दी गई
- नए कानून में डिजिटल साक्ष्य फारेंसिक साक्षयों के महत्व को बढ़ाया गया है
डिजिटल डेस्क, देवेन्द्रनगर। आज से नया कानून भारतीय न्याय सहिंता 2023 लागू हो गया है इसके सफल क्रियान्वयन के लिए पुलिस द्वारा नए कानून को लेकर लोगों में जानकारी हो जिसके लिए आम लोगों को जागरूक करने के लिए देवेंद्रनगर थाना क्षेत्र के सामुदायिक भवन में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें देवेन्द्रनगर तहसीलदार ज्योति राजपूत, नगर परिषद अध्यक्ष शिवांगी गुप्ता, नगर परिषद उपाध्यक्ष जयकुमार कुशवाहा भाजपा मंडल अध्यक्ष हीराजी पटेल की मौजूदगी में थाना प्रभारी अनूप यादव ने नए कानून को लेकर जानकारी दी। जिसमें नगर के सभी जनप्रतिनिधि आम नागरिक और पत्रकार मौजूद रहे। जहां पुलिस ने सभी लोगों को नए कानून की जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आम जनता के हितो को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इसमें महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराधों में पीडितों की समस्याओं को केंद्र में रखकर अपराधियों के लिए और कड़ी सजा आदि पर ध्यान दिया गया है। कहीं पर भी घटना होने परिस्थितिवश कहीं पर भी एफआईआर की सुविधा और ई-एफआईआर का भी प्रावधान किया गया है।
नए कानून में डिजिटल साक्ष्य फारेंसिक साक्षयों के महत्व को बढ़ाया गया है। हर चीज की समय सीमा को निर्धारित किया गया है कि कितने समय में विवेचना पूर्ण करके चार्जशीट पेश करना है और केस की अपडेट पीडित को समय सीमा में दी जाएगी। बयान की वीडियोग्राफी और बयान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेने का प्रावधान भी किया गया है।