नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास
पन्ना नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास
डिजिटल डेस्क,पन्ना। शादी का झांसा देकर नाबालिग को अपने साथ भगा ले जाने और फिर बलात्संग करने के आरोप में दोषी पाए गए अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट न्यायालय पन्ना के विशेष न्यायाधीश इंद्रजीत रघुवंशी द्वारा पॉस्को एक्ट की धारा ५ (एल)/६ के आरोप मेंं दोषी पाते हुए अभियुक्त आनंद छोटू रैकवार को २० वर्ष के कठोर कारावास तथा ०५ हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही अभियुक्त को आईपीसी की धारा ३६६के आरोप मेंं भी दोषी पाते हुए ०५ वर्ष की कठोर कारावास की सजा तथा ०१ हजार रूपए के अर्थदझण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है। अभियोजन घटना अनुसार पीडि़ता द्वारा २० जनवरी २०२० को पन्ना कोतवाली में लिखित आवेदन दिया था। अभियोजन घटना अनुसार अभियुक्त रेस्टोरेन्ट में काम करता था जहां पर उसकी पहचान हो गई और वह घर आने जाने लगा तथा और उसके साथ शादी करेगा जिस पर वह उसकी बातों में आ गई और इसके बाद वह शादी का झांसा देकर झांसी भगाकर ले गया। जहां पर उसके साथ कई बार गलत काम किया।
इसके बाद उसने उससे शादी करने को कहा तो वह उसे छतरपुर ले गया व शपथ पत्र के आधार पर नोटरी करवा ली। इसके बाद कुछ दिन वे लोग साथ रहे। इसके बाद उससे दूरी बना ली थी। बोला अब शादी नहीं करेंगे। करीब चार-पांच माह वे लोग अलग-अलग रहे। फिर पुन: उसे बहला फुसलाकर नोटरी के आधार पर शपथ पत्र शादी का छतरपुर से बनवाया और वे लोग तब से अभी तक साथ रहे और वह उसके साथ गलत काम करता रहा लेकिन उसने पुन: उससे शादी करने को कहा तो शादी करने से मना कर रहा है एवं साथ नहीं रख रहा है। यह बात उसने अपनी मां को बताई। पुलिस द्वारा रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही की गई तथा प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना पूरी कर न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए अभियोन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को विश्वसनीय पाते हुए अभियुक्त को घटना के लिए दोषी पाया गया तथा सजा सुनाई गई। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी दिनेश खरे द्वारा पैरवी की गई।