16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु में मछली मारने, क्रय करने या बेचने पर प्रतिबंध रहेगा!

16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु में मछली मारने, क्रय करने या बेचने पर प्रतिबंध रहेगा!

Bhaskar Hindi
Update: 2021-06-10 09:18 GMT
16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु में मछली मारने, क्रय करने या बेचने पर प्रतिबंध रहेगा!

डिजिटल डेस्क | अनुपपुर म.प्र. नदीय नियम 1972 के नियम 3’ 34 धारा (2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्य प्रजनन काल की अवधि होने के कारण इस बंद ऋतु के दौरान मछली मारने, क्रय करने या इन्हें बेचने या पकड़ने या बेचने की चेष्टा करने, परिवहन करने या परिवहन का प्रयास करने पर प्रतिबंध रहेगा।

इस प्रतिबंध का उल्लंघन किए जाने पर एक वर्ष तक के कारावास या 5 हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों दण्ड दिए जा सकेंगे।

उक्ताशय की जानकारी देते हुए सहायक संचालक मत्स्योद्योग अनूपपुर ने बताया कि छोटे तालाब व अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लिया गया है, के लिए उक्त नियम लागू नहीं होगा।

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