Anuppur News: कलेक्टर के आदेश के 16 दिन बाद भी एफआईआर नहींं
- कलेक्टर हर्षल पंचोली द्वारा 19 सितंबर आदेश जारी किए जाने के 16 दिन बाद भी थाने में एफआईआर नहीं हुई।
- कलेक्टर ने आदेश जारी कर सीएमओ नगर परिषद डोला, डूमरकछार व बनगवां को एफआईआर दर्ज करवाने कहा है
Anuppur News: नगर परिषद डोला, डूमरकछार एवं बनगवां में पंचायतकालीन कर्मियों का नियम विरूद्ध संविलियन किए जाने के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों, अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराए जाने के लिए कलेक्टर हर्षल पंचोली द्वारा 19 सितंबर आदेश जारी किए जाने के 16 दिन बाद भी थाने में एफआईआर नहीं हुई।
कलेक्टर ने आदेश जारी कर सीएमओ नगर परिषद डोला, डूमरकछार व बनगवां को एफआईआर दर्ज करवाने कहा है। यह आदेश संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग आयुक्त भरत यादव 5 फरवरी 2024 को जारी आदेश के परिपालन में जारी किया गया है।
इसके तहत तीनों नगर परिषद में पंचायतकालीन कर्मियों का नियम विरूद्ध संविलियन किए जाने के लिए उत्तरदायी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी है। इनमें तत्कॉलीन डिप्टी कलेक्टर अनूपपुर विजय कुमार डेहरिया, नायब तहसीलदार बदरा दीपक तिवारी, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन विभाग शहडोल मकबूल खान, उपयंत्री संदीप सिंह उरैती, सीएमओ डोला व डूमरकछार रामसेवक हलवाई, सीएमओ कोतमा विकास चंद्र मिश्रा, सरंपच डोला शांति देवी, सचिव राजकिशोर शर्मा, डूमरकछार सरपंच गीता, सचिव रजनीश प्रसाद शुक्ला, सरपंच बनगवां रानी पनिका व सचिव राजेश कुमार मिश्रा शामिल हैं।