प्रभारी मंत्री सुश्री उषा ठाकुर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न!

प्रभारी मंत्री सुश्री उषा ठाकुर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न!

Bhaskar Hindi
Update: 2021-05-31 08:40 GMT

डिजिटल डेस्क | देवास जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक प्रदेश की पर्यटन संस्कृति एवं आध्यात्मिक विभाग के मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री सुश्री उषा ठाकुर की अध्यक्षता में रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में सांसद श्री महेन्द्र सोलंकी, विधायक देवास श्रीमती गायत्री राजे पवार, विधायक हाटपिपल्या श्री मनोज चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह राजपूत, कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला, पुलिस अधीक्षक डॉ शिवदयाल सिंह, श्री राजीव खंडेलवाल, पूर्व महापौर श्री सुभाष शर्मा, सीईओ जिला पंचायत श्री प्रकाश सिंह चौहान, एडीएम श्री महेंद्र सिंह कवचे, आयुक्त नगर निगम श्री विशालसिंह चौहान, श्री ओम जोशी सहित अन्य जन प्रतिनिधिगण, अधिकारी गण उपस्थित थे।

बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले के समस्त शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधित गतिविधियां परिशिष्ट -1 अनुसार होगी। जिले के ग्रामों को तीन जोन में चिन्हांकित किया गया है । जहाँ कोविड -19 के शून्य एक्टिव केस हैं, उन ग्रामों को ग्रीन ग्राम तथा जहाँ कोविड -19 के चार या चार से कम एक्टिव केस हैं, उन ग्रामों को येलो ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है। ग्रीन एवं येलो ग्रामों में परिशिष्ट -1 में उल्लेखित प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा अन्य समस्त गतिविधियां संचालित हो सकेंगी । परिशिष्ट -1 इस प्रकार है : परिशिष्ट -1 प्रतिबंधित गतिविधियां परिशिष्ट 01 अनुसार जिले में ये गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी, जिनमें सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक , धार्मिक आयोजन,| मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है प्रतिबंधित रहेंगे ।

इसी प्रकार स्कूल , कॉलेज , शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी । सभी सिनेमा घर, शापिंग मॉल , स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह, सभी धार्मिक / पूजा स्थल पर एक समय में 04 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे। अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाएंगे । अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी। विवाह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को क्षेत्र के संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा।

सम्पूर्ण जिले में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा । शनिवार रात्रि 10:00 बजे से सोमवार प्रातः 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। सम्पूर्ण जिले में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा । किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा । अन्य गतिविधियां / प्रतिष्ठानों जिन्हें परिशिष्ट -2 में छूट प्रदाय नहीं हुई है , वे सभी प्रतिबंधित रहेंगे। जिले के समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंध से मुक्त जिले के समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंध से मुक्त रहेगी, अनुमत्य गतिविधियां परिशिष्ट -2 अनुसार संचालित होगी जो इस प्रकार है : परिशिष्ट -2 ( प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां ) समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी ।

इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों / कर्मचारियों / श्रमिकों को वैध आई कार्ड के साथ आने जाने की अनुमति रहेगी। उद्योगों के कच्चा माल तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। अस्पताल , नर्सिंग होम , क्लीनिक , मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज , अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं , पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे । केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकाने , शासन द्वारा संचालित / अनुबंधित दुकानें , किराना दुकानें , फल और सब्जियां , डेयरी एवं दूग्ध केन्द्र , आटा चक्की , पशु आहार की दुकानें , चश्में की दुकानें , नाई की दुकानें पूरे दिन के लिए खुली रखी जा सकेंगी । समस्त निजी कार्यालय 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुले रह सकेंगे । समस्त सिविल निर्माण कार्य कोविड -19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए किये जा सकेंगे । समस्त रेस्टोरेंट एवं भोजनालय कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की उपस्थिति के लिए खुल सकेंगे । समस्त लॉजिंग, होटल, रिसोर्ट केवल आगन्तुकों के लिए खुल सकेंगे। इसी प्रकार लॉज, होटल, रिसोर्ट के रेस्टोरेंट में बैठने की कैपेसिटी के 50 प्रतिशत की उपस्थिति के लिए खुल सकेंगे। पेट्रोल,/ डीजल पम्प,गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगे। सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी । कृषि उपज मण्डी , खादाबीज / कृषि यंत्र की दुकानें खुल सकेंगी ।

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