कर्मचारी आपूर्ति का ठेका तत्काल रद्द करने के आदेश
नागपुर हाईकोर्ट का मनपा को करारा झटका कर्मचारी आपूर्ति का ठेका तत्काल रद्द करने के आदेश
डिजिटल डेस्क, अमरावती। अमरावती मनपा के विविध विभागों में 350 मानव संसाधन आपूर्ति ठेके के मामले में मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने मनपा को करारा झटका देते हुए अमरावती नागरी संस्था को दिया हुआ ठेका तत्काल रद्द करने के आदेश दिए हंै। साथ ही आगामी चार सप्ताह के भीतर जे.एम.पोर्टल पर नियम व शर्तों के अधीन रहकर निविदा भरनेवाले ठेकेदार को यह ठेका बहाल करने के निर्देश अपने फैसले में मनपा को दिए हंै।
हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में न्यायमूर्ति रोहित देव व न्यायमूर्ति वाय.जी. खोब्रागडे की पीठ के समक्ष इस मामले पर हुई सुनवाई के बाद गुरुवार को न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। जानकारी के अनुसार मनपा के विविध विभागों में 500 मानव संसाधन आपूर्ति करने के लिए 19 अगस्त 2022 को मनपा ने जे.एम.पोर्टल पर निविदा जारी की थी। उस समय कुल 19 निविदा धारकों ने निविदा डाली। उसके बाद 11 नवंबर को मनपा की ओर से अमरावती नागरी सेवा सहकारी संस्था को मानव संसाधन मुहैय्या करवाने का ठेका देते हुए उसे वर्कऑर्डर भी दिया गया था। मनपा ने यह ठेका लेते समय जे.एम.पोर्टल के नियम व शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप करते हुए जानकी बेरोजगार संस्था ने नागपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जानकी संस्था की ओर से एड. परवेज मिर्झा ने हाईकोर्ट में प्रभावी रूप से पक्ष रखते हुए अमरावती नागरी सेवा सहकारी संस्था ने नियम व शर्तों का किस तरह उल्लंघन किया है। यह न्यायालय के सामने स्पष्ट किया। जिसके चलते न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को अमरावती नागरी संस्था को दिया हुआ ठेका रद्द करते हुए चार सप्ताह के भीतर नियम के अनुसार निविदा दाखिल कर चुके ठेकेदार को यह ठेका देने के निर्देश दिए है। ऐसे में अब मनपा द्वारा इस हाईकोर्ट के आदेश के बाद अन्य तीन कंपनी इटकॉन, जानकी सुशिक्षित बेरोजगार संस्था व वर्क ग्रुप आदि तीन में से किसी एक संस्था को यह ठेका देना अनिवार्य रहेगा।