उड़ानपुल के लिए नहीं ली मनपा से एनओसी
याचिकाकर्ता का आरोप उड़ानपुल के लिए नहीं ली मनपा से एनओसी
डिजिटल डेस्क, नागपुर। शहर के जरीपटका क्षेत्र के मेकोसाबाग परिसर में बन रहे नए रेलवे ओवर ब्रिज से जुड़ी रमेश वानखडे की जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई रखी गई। जिसमें याचिकाकर्ता ने कुछ ही दिनों पूर्व सार्वजनिक निर्माणकार्य विभाग के मुख्य अभियंता के साथ हुई अपनी बैठक का ब्योरा प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस पुल को बनाने के लिए विभाग ने नागपुर महानगरपालिका से गैर-आपत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) नहीं लिया है। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की सूचना के बावजूद पुल का डिजाइन सुधारा नहीं गया है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के शपथपत्र को रिकॉर्ड पर लेकर एक सप्ताह बाद सुनवाई रखी है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी से मकोसाबाग की ओर जाने वाले नागपुर दिल्ली रेलवे लाइन पर एक रेल ओवर ब्रिज है, जिसका निर्माण 1923 में किया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार समय के साथ यह पुल जर्जर हो गया है। इसकी जगह नया पुल बनाया जा रहा है। लेकिन इस पुल की डिजाइन गलत है। सार्वजनिक निर्माणकार्य विभाग की नियम पुस्तिका के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है। इस पुल का एक छोर गलत जगह पर प्रस्तावित है। इससे दो समुदायों के कब्रिस्तान में आने में परेशानी होगी। वहीं बस्ती में जाने के लिए सही जगह पर डिवाइडर न होने से लोग गलत दिशा में वाहन चलाने लेंगे। इस तरह पुल बना तो क्षेत्र में आवागमन से लेकर तो कई तरह की समस्याएं होंगी। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एड. शशिभूषण वहाने कामकाज देख रहे हैं।