आदर्श आचरण संहिता का पालन करने के निर्देश!

आदर्श आचरण संहिता आदर्श आचरण संहिता का पालन करने के निर्देश!

Bhaskar Hindi
Update: 2021-12-06 11:37 GMT
आदर्श आचरण संहिता का पालन करने के निर्देश!

डिजिटल डेस्क | सिवनी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) डॉं.राहुल हरिदास फटिंग ने सभी कार्यालनय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 के घोषित कार्यक्रम के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई हैं। म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए है कि शासकीय कर्मचारियों को चुनाव में बिलकुल निष्पक्ष रहना चाहिये। यह आवश्यक है कि ये किसी को यह महसूस न होने देवे निष्पक्ष नहीं है।

जनता को उनकी निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिये तथा उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये, जिससे ऐसी आशंका भी हो कि वे किसी दल या उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं। शासकीय कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के चुनाव अभियान या प्रचार में भाग नहीं लेना चाहिये तथा उन्हें यह देखना चाहिये कि उनकी सरकार में हैसियत या अधिकारों का लाभ कोई दल या उम्मीदवार न ले सके। निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी के लिये कार्य करना म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम 1985 के प्रावधानों के विपरीत हैं।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 129 एवं 134 क की ओर विशेष रूप से सभी का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार निर्वाचन के दौरान अधिकारी, कर्मचारी न तो किसी अभ्यर्थी के लिये कार्य करेगें और न मत डालने में कोई असर डालेगें। इसके अतिरिक्त कोई शासकीय सेवक निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं की कर सकता है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 28- क के अधीन निर्वाचन के संचालन के लिये नियोजित समस्त अधिकारी, कर्मचारी तथा राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित पुलिस अधिकारी निर्वाचन के परिणाम घोषित होने तक निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जायेंगे और उस समय तक निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन रहेगें। निर्वाचन में सशक्त पदीय कर्तव्य को सुनियोजित तरीके से जिम्मेदारी पूर्वक कराना विधि द्वारा उपेक्षित कर्तव्य है, जिसकी अवहेलना शासकीय सेवक को दण्ड का पात्र बनाती है। उन्होंने आयोग द्वारा जारी की गई आदर्श आचरण संहिता का सभी शासकीय अधिकारी, कर्मचारियों को इसका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। यह आदर्श आचरण संहिता आयोग द्वारा निर्धारित 4 दिसम्बर से 23 फरवरी 2022 तक प्रभावशील रहेगी।

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