कलेक्टर श्री शुक्ला ने 31.05.2021 प्रातः 8:30 बजे से की रात्रि 11:30 बजे तक की अवधि हेतु शुष्क दिवस घोषित!
कलेक्टर श्री शुक्ला ने 31.05.2021 प्रातः 8:30 बजे से की रात्रि 11:30 बजे तक की अवधि हेतु शुष्क दिवस घोषित!
डिजिटल डेस्क | देवास जिले में नोवल कोरोना वायरस ( coVID - 19 ) के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चंद्रमौली शुक्ला द्वारा सम्पूर्ण जिले में दिनांक 31.05.2021 तक पूर्णतः कोरोना कर्फ्यू ( लाकॅडाउन ) विस्तारित किया गया है।
जारी आदेश अनुसार उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34- एम एवं म.प्र आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) अंतर्गत लोक शांति के परीक्षण हेतु तथा मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिककर विभाग द्वारा जारी प्रशासकीय व लोक हित में जिला दंडाधिकारी कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए देवास जिले में स्थित समस्त देशी / विदेशी मदिरा दुकान , एम्बी वाईन आउटलेट एवं भांग एवं भांगघोटा दुकानों तथा देशी मदिरा , भाण्डागारों ( वेयरहाउस ) को बंद रखे जाने तथा मदिरा का कय / विकय , संग्रहण व परिवहन प्रतिबंधित किए जाने के उद्देश्य से दिनांक 31.05.2021 प्रातः 8:30 बजे से की रात्रि 11:30 बजे तक की अवधि हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
कलेक्टर श्री शुक्ला ने उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।