दिल्ली शराब घोटाला: केजरीवाल ने की वकील के साथ बैठकों की संख्या बढ़ाने की मांग, 9 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी कोर्ट
- केजरीवाल ने अदालत से की खास मांग
- वकील के साथ बैठकों की संख्या बढ़ाने की अपील
- ईडी ने केजरीवाल की मांग का कोर्ट में किया विरोध
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 15 दिनों की हिरासत में भेजा था जिसके बाद उन्होंने जेल में कुछ किताब ले जाने की मांग की थी। अब अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के सामने एक और मांग रखी है। उन्होंने न्यायिक हिरासत के दौरान अपने वकील से मिलने को लेकर यह नई मांग रखी है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कानूनी बैठकों की संख्या बढ़ाने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई थी। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से विरोध दर्ज किया गया है। जांच एजेंसी का मानना है कि बैठकों की अवधि बढ़ाने पर केजरीवाल इसका दुरुपयोग कर सकते हैं।
अरविंद केजरीवाल को कोर्ट की तरफ से अपने वकीलों से मिलने के लिए हफ्ते में दो बार आधे घंटे का समय तय किया गया है। जिसके विरोध में अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से कानूनी बैठकों की संख्या हफ्ते में 2 से बढ़ाकर 5 बार करने की अपील की है।
ईडी ने जताया विरोध
ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने कानूनी बैठकों की अवधि को बढ़ाने की अपील को जेल मैनुअल के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा, "केवल इसीलिए कि कोई व्यक्ति जेल से सरकार चलाने का विकल्प चुनता है, उसे एक्सेप्शन नहीं माना जा सकता है और उसे विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है।" उन्होंने केजरीवाल के इस स्पेशल ट्रीटमेंट की मांग का विरोध करते हुए कहा कि कानूनी बैठकों का इस्तेमाल परामर्ष के बजाय दूसरी चीजों में भी किया जा सकता है।
केजरीवाल के वकील ने ईडी की दलीलों को किया खारिज
ईडी की तरफ से पेश किए गए दलीलों को खारिज करते हुए अरविंद केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने कहा, "मेरे क्लाइंट पर कोर्ट में 35 से 40 मामले चल रहे हैं और ऐसे में हफ्ते में आधे घंटे के लिए सिर्फ दो बैठकें किसी व्यक्ति पर चल रहे मामलों की बारीकियों को समझने के लिए काफी नही है। "
जैन ने आगे कहा,"जब आप सांसद संजय सिंह इसी मामले में न्यायिक हिरासत में थे तब उन्हें भी हफ्ते में तीन बार अपने वकीलों से मिलने की अनुमति दी गई थी।" बैठकों के दुरुपयोग पर किए गए ईडी के वकील के दावे को गलत बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले को अच्छे से जानने के लिए इतना वक्त काफी नहीं है। आपको बता दें कि इस मामले पर कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई थी। अदालत ने मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 9 अप्रैल को कोर्ट इस मामले पर फैसला सुनाएगी।