पन्ना: डॉ. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना के संबंध में निर्देश

  • डॉ. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना में संचालन किया जा रहा
  • गंभीर बीमारियों से जूझ रहे पीड़ितों को मिलेगा लाभ
  • दिव्यांगजन सशक्तिकरण पर दिया गया जोर

Bhaskar Hindi
Update: 2024-06-19 15:29 GMT

डिजिटल डेस्क, पन्ना। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में स्थापित स्वायत्त संगठन डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन द्वारा डॉ. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत वार्षिक आय तीन लाख रूपए से कम होने पर अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है।

इसमें गंभीर बीमारियां जैसे लीवर की बीमारी, कैंसर, मस्तिष्क संबंधी बीमारी, अंग प्रत्यारोपण, रीढ की हड्डी संबंधी और अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को लाभ प्रदान किया जाता है।

जिला संयोजक आर.के. सतनामी ने समस्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास व आश्रम के अधीक्षक-अधीक्षिका से अपने क्षेत्र अंतर्गत अथवा परिचित संबंधित वर्ग के व्यक्तियों की जानकारी सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में भेजने के लिए निर्देशित किया है। जिससे समय पर बीमारी से पीडित व्यक्ति को चिकित्सा सहायता प्रदान करने की कार्यवाही की जा सके।

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