उत्तरप्रदेश: आरोपी पत्रकार के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करें यूपी सरकार: टॉप कोर्ट

  • यूपी की योगी सरकार को सुप्रीम झटका
  • सुको ने योगी सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
  • महिला पत्रकार के खिलाफ चार मामले दर्ज

Bhaskar Hindi
Update: 2024-10-24 12:51 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में एक महिला पत्रकार के खिलाफ दर्ज चार प्राथमिकियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को लताड़ लगाई है। सुको ने यूपी की योगी सरकार को नोटिस जारी कर ,हालफिलहाल पत्रकार के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई ना करने का निर्देश दिया है। जस्टिस बी. आर. गवई, जस्टिस पी. के. मिश्रा और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की तीन जजों की बेंच ने सुनवाई की, बेंच ने पत्रकार ममता त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की महिला पत्रिकार ममता त्रिपाठी के खिलाफ दर्ज चार एफआईआर में किसी पर भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया । आपको बता दें महिला पत्रिकार ने सभी प्राथमिकियों को कैंसिल करने की याचिका शीर्ष कोर्ट में लगाई है। 

आपको बता दें त्रिपाठी ने अपनी याचिका में चारों प्राथमिकियों को राजनीति से प्रेरित बताया है। पत्रकार ने कहा प्रेस की आजादी को दबाया जा रहा है। पत्रकार त्रिपाठी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कोर्ट के समक्ष इससे पहले ही समान केस में अभिषेक उपाध्याय केस का हवाला दिया। सुको ने मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की।

 

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