Defamation Case: राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से झटका, राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का करेंगे रुख
गुजरात हाईकोर्ट से राहुल को जोरदार झटका
डिजिटल डेस्क, गांधीनगर। मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को जोरदार झटका लगा है। उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज हो चुकी है। अदालत ने सूरत सेशंस कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। सूरत की सीजेएम कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद इस फैसले को सूरत सेशंस कोर्ट में चुनौती दी गई थी लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी। जिसको देखते हुए राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का रूख किया था। जहां सुनवाई पूरी होने के बाद आज फैसले का दिन था। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी को यहां भी राहत नहीं मिली है। निचली अदालत की तरह ही हाईकोर्ट ने राहुल की सजा बरकरार रखा है। गुजरात हाई कोर्ट से झटका मिलने के बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का रूख कर सकते हैं।
वकील हर्षित एस. टोलिया ने क्या कहा?
वकील हर्षित एस. टोलिया ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद कहा, "कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जो कहा उससे हमें समझ आता है कि निचली अदालत का फैसला सही है। विधायक या सांसद होने के कारण किसी को विशेष फायदा नहीं मिल सकता। अभियुक्त के खिलाफ बहुत से ऐसे मामले हैं। कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज़ कर दी है।"
बीजेपी ने क्या कहा?
राहुल गांधी ने जो बकवास किया है उसका परिणाम तो मिलना ही है। उन्होंने मोदी समुदाय को भला बुरा कहा है उनका अपमान किया है। जिसका खामियाजा राहुल भुगत रहे हैं।
फैसले का स्वागत करता हूं- याचिकाकर्ता
बीजेपी विधायक और याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद कहा, "हम हाई कोर्ट के आज के फैसले का स्वागत करते हैं।"
कांग्रेस कार्यकर्ता का प्रदर्शन
राहुल गांधी के पक्ष में फैसला न आने की वजह से कांग्रेस कार्यकर्ता कोर्ट के बहार तख्ती लेकर पहुंते हैं। जिन पर लिखा है 'सत्यमेव जयते।'
हाई कोर्ट ने क्या कहा?
गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी पर फैसला पढ़के हुए कहा कि, ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है, उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। कोर्ट ने आगे कहा कि, राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे या संसद सदस्य (सांसद) के रूप में अपनी स्थिति के निलंबन को रद्द करने की मांग नहीं कर पाएंगे। वह हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं।
दिल्ली मुख्यालय में पहुंचे कार्यकर्ता
दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं ताकि अगर फैसला पक्ष में आता है तो जश्न मनाया जा सके।
राहुल को न्याय मिलेगा- संजय राउत
उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मोदी मानहानि मामले पर कहा, "हमें आशा है कि ऊपर वाले कोर्ट में उन्हें (राहुल गांधी) न्याय मिलेगा और राहुल गांधी की सदस्यता एक बार फिर बहाल की जाएगी।"
याचिकाकर्ता ने क्या कहा?
याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि, राहुल गांधी ने मोदी समुदाय का अपमान किया है। जिसके लिए उन्हें दो सजा भी मिली। मोदी ने कहा कि, मुझे उम्मीद है कि जैसे निचली अदालत से फैसला आया वैसे ही गुजरात हाईकोर्ट से आने की अपेक्षा करता हूं।
राहुल के मामले में कब क्या-क्या हुआ?
- 13 अप्रैल 2019 : 'मोदी सरनेम' पर बयान
- 23 मार्च 2023 : राहुल गांधी दोषी करार, 2 साल की सजा
- 24 मार्च 2023 : लोकसभा सदस्यता रद्द
- 25 मार्च 2023 : राहुल गांधी का माफी मांगने से इनकार
- 27 मार्च 2023 : बंगला छोड़ने का नोटिस
- 22 अप्रैल 2023 : राहुल गांधी ने बंगला छोड़ा
क्या है मामला?
साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी कर्नाटक के दौरे पर गए हुए थे। जहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मोदी सरनेम वाले चोर ही क्यों होते हैं? गांधी के इस बयान पर गुजरात बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दायर कर दिया। जिसके बाद राहुल गांधी को सूरत के एक निचली अदालत ने दोषी करार दिया और उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद से ही राहुल गांधी मुश्किल में पड़े हुए हैं।