शराब नीति घोटाला मामला: लोकसभा चुनाव के बीच केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ले सकती है अहम फैसला! जानिए कोर्ट ने क्या कहा

  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में की अहम टिप्पणी
  • केजरीवाल की जमानत याचिका पर विचार करने का किया जिक्र
  • कोर्ट ने ईडी से भी पूछा सवाल

Bhaskar Hindi
Update: 2024-05-03 15:09 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवल की जमानत याचिका पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि देश में लोकसभा चुनाव के मतदान के चलते दिल्ली सीएम को अंतरिम जमानत देने की याचिका पर विचार किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के बारे में सप्रीम कोर्ट ने कहा, "ईडी की ओर से गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर बहस और उसके बाद आबकारी नीति मामले में उनकी रिमांड में समय लग सकता है। ऐसे में कोर्ट उनकी अंतरिम जमानत पर दलीलें सुन सकता है।" सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के वकील से कहा कि इस मामले की सुनवाई 7 मई को होगी। इस दौरान कोर्ट में ईडी अपने पहले के लिए तैयार रहे।

केजरीवाल की जमानत पर संशय

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ती की बेंच ने दोनों पक्षों को केजरीवाल की जमानत पर सचेत किया है। कोर्ट ने कहा है कि यह जरूर नहीं है कि केजरीवाल को मामले में जमानत मिल ही जाएगी। बेंच ने कहा कि यह कोर्ट पर निर्भर करता है कि इस मामले में जमानत मिलनी चाहिए यह नहीं। मगर, हम हर पक्ष की बात को सुनेंगे। इससे किसी को हैरान होने की आवश्यकता नहीं है।

कोर्ट ने ईडी से अरविंद केजरीवाल को लेकर सवाल किया। कोर्ट ने पूछा कि क्या केजरीवाल को बतौर मुख्यमंत्री अपनी स्थिति के मद्देनजर किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर करना चाहिए। केजरीवाल को जमानत शर्त के तहत ही दी जाएगी।बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तार को चुनौती देने वाली याचिक को रिजेक्ट कर दिया था। इस पर कोर्ट का कहना था कि यह याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। 

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