आय से अधिक संपत्ति का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के खिलाफ कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिवकुमार की याचिका खारिज की
- कांग्रेस नेता शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला
- डिप्टी सीएम ने सीबीआई प्राथमिकी को शीर्ष कोर्ट में दी चुनौती
- शिवकुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई के खिलाफ दाखिल कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिवकुमार की याचिका खारिज कर दी है। सोमवार को सुको ने कांग्रेस नेता शिवकुमार की पिटीशन को खारिज किया। आपको बता दें डिप्टी सीएम ने कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति बरामद होने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से अपने खिलाफ दर्ज एक एफआईआर को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी थी।
सीबीआई ने 25 सितंबर 2019 को कर्नाटक की पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार की ओर से दी गई सहमति के आधार पर 3 अक्टूबर 2020 को कांग्रेस नेता शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था। आयकर जांच में भष्टाचार के आरोपों के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा संदर्भ दिया गया था।
सरकारी समाचार एजेंसी यूनीवार्ता के मुताबिक जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सीबीआई की उक्त प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली शिवकुमार की याचिका पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिवकुमार की ओर पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ के समक्ष दलील दी कि आयकर अधिकारियों ने 2 अगस्त 2017 को उनके कथित परिसरों पर छापेमारी की कार्रवाई की थी। छापेमार कार्रवाई का उल्लेख करते हुए उन्होने कहा कि एक ही घटना में दो बार कार्यवाही नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस केस में इनकम टैक्स की कार्यवाही पहले से चल रही है। ऐसे में सीबीआई का मामला दर्ज नहीं हो सकता। इस पर पीठ ने कहा कि आयकर अधिकारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही नहीं कर सकते।