बुलडोजर केस: सर्वोच्च अदालत बुधवार को बहराइच हिंसा आरोपियों की याचिका पर करेगा सुनवाई

  • बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका
  • याचिका पर कल बुधवार को सुप्रीम सुनवाई
  • 23 अक्टूबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश

Bhaskar Hindi
Update: 2024-10-22 10:04 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को उत्तरप्रदेश के बहराइच जिले में बुलडोजर एक्शन को लेकर सुनवाई की। शीर्ष कोर्ट ने हिंसा और दंगों में शामिल आरोपियों के खिलाफ चली बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में पर लगी याचिका पर बुधवार को सुनवाई करने को कहा हैं।

जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सी यू सिंह और अन्य वकीलों की शीघ्र सुनवाई करने की गुहार स्वीकार करते हुए इस केस को 23 अक्टूबर के लिए लिस्टेड  करने का निर्देश दिया।

आपको बता दें प्रशासन ने दंगे हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बुलडोजर एक्शन लिया था। टॉप कोर्ट ने उप्र. सरकार को कल बुधवार तक किसी भी तरह की बुलडोजर कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिए। हालांकि आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से दो दिन पहले लखनऊ हाईकोर्ट ने इस केस में बुलडोजर कार्रवाई पर 15 दिनों के लिए रोक लगाई है।

दूसरी तरफ मंगलवार को महसी से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा - 13 अक्टूबर को उनके काफिले पर हमला हुआ था। उन्होंने 4 दिन बाद एफआईआर दर्ज कराई थी। वह एफआईआर हमले से जुड़ी हुई थी न कि दंगे भड़काने की। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी विधायक की एफआईआर को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। 

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