मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ी, अब लखनऊ के वकील ने सदस्यता बहाल होने पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

  • मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी
  • हाल ही में बहाल हुई संसद की सदस्यता

Bhaskar Hindi
Update: 2023-09-05 13:11 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हाल ही में संसद की सदस्यता बहाल हुई थी। इसी मामले में उनकी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाली है। यानी राहुल गांधी एक बार फिर कानूनी दावपेच में फंसने वाले हैं। दरअसल, राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में लखनऊ के वकील आशोक पांडे ने याचिका दायर की है। पांडे ने अपनी याचिका में तर्क देते हुए कहा कि एक बार संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य (विधायक या सांसद) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के साथ संविधान के अनुच्छेद 102,191 के तहत अपना पद खो देता है तो फिर विधायक या सांसद की सदस्यता तब तक बहाल नहीं किया जा सकता, जब तक कि शीर्ष अदालत में वह आरोपों से बरी नहीं हो जाता।

अर्जी में वकील आशोक पांडे ने कहा कि अगर एक बार सांसद की सदस्यता चली जाती है तो लोकसभा स्पीकर के पास यह अधिकार नहीं है कि वह सदस्यता बहाल करें। वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा कि लोकसभा स्पीकर की ओर से जारी नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए। वकील ने अर्जी में आगे कहा कि जब तक शीर्ष अदालत की ओर से सांसद की सजा को कम नहीं जाता है तब तक उनकी सदस्यता बहाल नहीं हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्पीकर के पास यह भी अधिकार नहीं है कि वह सांसद को दोबारा से काम करने का परमिशन दें। 

राहुल गांधी की मुश्किलें बरकरार!

वकील आशोक पांडे ने दायर याचिका में कहा कि चुनाव आयोग को भी इस मामले में लोकसभा की खाली सीट को लेकर नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था। सीरआरपीसी के सेक्शन 389 के तहत केवल शीर्ष अदालत को यह अधिकार है कि वह दोषी ठहराए जाने के खिलाफ सुनवाई करें और उसकी सजा पर रोक लगाए या फिर कम करें।

गौरतलब है कि, 2018 में लोकप्रहरी बनाम चुनाव आयोग एवं अन्य के मामले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि यदि सदस्य के खिलाफ दोषी ठहराए जाने पर स्टे लगा दिया जाता है तो फिर सांसद या विधायक को कानून के सेक्शन 8 की उपधाराओं 1,2 और 3 के तहत उनकी सदस्यता बहाल की जाती है। बता दें कि, इसी साल 4 अगस्त को राहुल गांधी मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से दोषसिद्धि को निलंबित कर दिया था। इसके बाद 7 अगस्त को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी थी।

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