वाराणसी कोर्ट ने कार्बन डेटिंग और शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच वाली याचिका पर कोई भी आदेश देने से मना किया
ज्ञानवापी मामला वाराणसी कोर्ट ने कार्बन डेटिंग और शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच वाली याचिका पर कोई भी आदेश देने से मना किया
- वैज्ञानिक जांच वाली याचिका पर कोई ऑर्डर नहीं
डिजिटल डेस्क, इलाहाबाद। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने कार्बन डेटिंग और शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोई भी आदेश देने से मना कर दिया है। कोर्ट के इस आदेश को लेकर हिंदू पक्ष में नाराजगी देखने को मिली। वाराणसी कोर्ट द्वारा कार्बन डेटिंग और शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की याचिका खारिज करने पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने मीडिया को बताया कि हम अब आगे कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
हम इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस जगह को सील कर रखा है इसलिए हम इसमें कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते: वाराणसी कोर्ट द्वारा कार्बन डेटिंग और शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की याचिका खारिज करने पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन pic.twitter.com/3s2hahChGM
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 14, 2022
आपको बता दें कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस जगह को सील कर रखा है, इसलिए हम कार्बन डेटिंग और शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच वाली याचिका पर कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते। याचिका खारिज होने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हमने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI), राज्य सरकार और अंजुमन इंतजामिया को नोटिस जारी किया है और इस मामले में अगली तारीख 21 नवंबर निर्धारित की है।
याचिका खारिज होने के बाद हमने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI), राज्य सरकार और अंजुमन इंतजामिया को नोटिस जारी किया है और इस मामले में अगली तारीख 21 नवंबर निर्धारित की है: हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन https://t.co/KRjzOrZriE pic.twitter.com/o15zFXkWPs
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 4, 2022