तृणमूल सांसद ने हंसखाली में नाबालिग से दुष्कर्म के ममता के लव-एंगल मोड़ का विरोध किया
पश्चिम बंगाल तृणमूल सांसद ने हंसखाली में नाबालिग से दुष्कर्म के ममता के लव-एंगल मोड़ का विरोध किया
- दुष्कर्म की घटना को लव-एंगल
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा नदिया जिले के हंसखाली में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को लव-एंगल मोड़ दिए जाने देने के एक दिन बाद पहली बार तृणमूल कांग्रेस की सदस्य कानूनी आधार पर सिद्धांत का विरोध करने के लिए आगे आईं।
नदिया जिले के कृष्णानगर से तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा ने कहा कि नाबालिग यानी 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ सहमति से यौन संबंध बनाना कानून के अनुसार दुष्कर्म और अपराध है। उन्होंने यह बात नाबालिग पीड़िता के आवास पर जाकर और उसके परिवार के सदस्यों से बातचीत के बाद कही।
यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण की रोकथाम (पॉस्को) अधिनियम, 2012 के अनुसार, यहां तक कि सहमति से यौन संबंध भी दुष्कर्म माना जाता है, अगर लड़की नाबालिग है। उन्होंने कहा, 18 साल से कम उम्र की लड़की नाबालिग है और कानून नाबालिग के साथ सेक्स के लिए सहमति देने के अधिकार की पहचान नहीं करता है। कानून के अनुसार, नाबालिग के साथ सहमति से यौन संबंध आक्रामक यौन उत्पीड़न माना जाता है।
महुआ मोइत्रा ने कहा, एक पार्टी सांसद के रूप में मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि मैं ऐसी घटनाओं के पूरी तरह खिलाफ हूं। मैं दूसरों के बारे में नहीं बोल सकती, लेकिन मैं ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करूंगी। उन्होंने कहा, जो हुआ, वह सही नहीं है। मैं इसकी निंदा करती हूं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन विपक्षी दल और मीडिया का एक वर्ग इसे राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश कर रहा है। मुझे खबर मिली है कि एक आरोपी और पीड़िता के बीच प्रेम संबंध था, तो जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर हम क्यों आएं।
मंगलवार को मीडियाकर्मियों से बात करते हुए महुआ ने कहा कि राज्य सरकार ने इस तरह की घटनाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस का रुख अपनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, आरोपी की एकमात्र पहचान यह है कि वह अपराधी है। उसकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है। संयोग से, इस मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी ब्रजगोपाल गोयल तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय पंचायत सदस्य समर गोयल का बेटा है।
(आईएएनएस)